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नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत

नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत

* एड. आशिष चौबे का युक्तिवाद रहा प्रभावीअमरावती/दि.22- शहर के गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र में दर्ज अल्पवयीन युवती से छेड़छाड़ तथा पॉक्सो कानून के तहत दर्ज मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी शमशेर शाह को अग्रिम जमानत मंजूर कर राहत प्रदान की है.

न्यायालय ने आरोपी को 25 हजार रुपए के निजी मुचलके एवं शर्तों के अधीन गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता की शिकायत पर गाडगे नगर पुलिस ने आरोपी शमशेर शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75, 78, 351(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 एवं 12 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने चाकू दिखाकर युवती को धमकाया, उसके साथ अश्लील व्यवहार किया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए उसे जबरन दोपहिया वाहन पर बैठाकर एक कैफे में ले गया, जहां उसके साथ कथित रूप से गैरवर्तन और लैंगिक शोषण किया गया.
मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में हुई. सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए एड. आशिष चौबे ने न्यायालय के समक्ष प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए. जिनकी दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश आरोपी को अग्रिम जमानत मंजूर कर दी. मामले में आरोपी की ओर से एड. आशिष चौबे ने पक्ष रखा, जबकि एड. राकेश शर्मा, एड. अकरम शेख तथा एड. आशिष मोहोड ने उन्हें सहयोग प्रदान किया.

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