चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट की बैठक आज, चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला Ram Mandir Chadhawa Chori Case, (आज समाज), अयोध्या: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहले से लंबित है। लखनऊ के वकील मोहित अशोक ने 12 जून को याचिका दाखिल कर सीबीआई से जांच की मांग की थी।
वहीं, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को लेटर जारी कर कहा, चोरी से मैं आहत हूं। जिसने भी यह पाप किया है, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
मुझे पीएम मोदी पर भरोसा, जो भी इस पाप से जुड़ा है, उसे कड़ी सजा दिलाएंगे
उन्होंने कहा, मुझे पीएम मोदी और सीएम योगी पर भरोसा है कि जो भी इस पाप से जुड़ा है, उसे कड़ी सजा दिलाएंगे। यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए राजनीति न करे।
दान में हाथ डालने वालों को सात जन्मों तक इसका फल भोगना पड़ेगा
फर्रुखाबाद में दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत ईश्वर दास महाराज ने कहा- भगवान के दान में हाथ डालने वालों को सात जन्मों तक इसका फल भोगना पड़ेगा। चोरी की घटनाओं के लिए केवल वर्तमान सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ऐसी घटनाएं पूर्ववर्ती सरकारों के समय भी हुई हैं। मठ-मंदिरों में सरकारी दखल ठीक नहीं है। जिन मठ-मंदिरों का संचालन संत करते हैं, वहां श्रद्धालुओं के लिए भोजन और अन्य व्यवस्थाएं बेहतर रहती हैं।
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