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'नो इंश्योरेंस, नो पेट्रोल-डीजल': सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों का आप पर क्या असर पड़ेगा?

'नो इंश्योरेंस, नो पेट्रोल-डीजल': सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों का आप पर क्या असर पड़ेगा?

Vehicle Insurance: क्या आप भी रोजाना ऑफिस या किसी अन्य काम पर जाने के लिए अपनी बाइक या कार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है या आपने अभी तक उसे रिन्यू नहीं कराया है?

अगर हां, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों पर सख्ती की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं, जिनके वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है या फिर आपने रिन्यू नहीं कराया है तो आने वाले समय में पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलने में दिक्कत आ सकती है.

बिना इंश्योरेंस नहीं मिलेगा ईंधन?

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय बीमा विनियामक एंव विकास प्राधिकरण (IRDAI) को एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिया है. इसके तहत अगर कोई वाहन चालक पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने जाता है तो उसे ईंधन देने से पहले ही उसके वाहन के वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जांच की जाएगी. अगर वाहन का इंश्योरेंस नहीं होगा तो उसे ईंधन देने से इनकार किया जा सकता है.

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इन गाड़ियों की बढ़ाई गई बीमा अवधि

  • सुप्रीम कोर्ट ने नए वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा की अवधि को बढ़ाने का निर्देश दिया.
  • अब नई प्राइवेट कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा की अवधि 3 साल की जगह 4 साल होगी.
  • वहीं नए दोपहिया वाहनों के लिए यह अवधि 5 साल से बढ़कर 6 साल हो गई.

अब कैमरों से होगी निगरानी

  • अब सड़कों और हाईवे पर लगे ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान) कैमरों को VAHAN पोर्टल और बीमा डेटाबेस से जोड़ा जा सकता है.
  • इसकी मदद से कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और तुरंत वाहन के इंश्योरेंस की स्थिति की जांच की जाएगी.
  • इससे ऐसे वाहनों के बारे में आसानी से पता किया जाएगा, जिनका वैध इंश्योरेंस नहीं हुआ.
  • अगर वाहन का वैध इंश्योरेंस नहीं होगा, तो ऑटोमैटिक ई-चालान जारी किया जा सकता है.
  • इससे बिना वैध इंश्योरेंस वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी हो सकती है.

इस फैसले से आप पर क्या होगा असर?

  • अगर वाहन का वैध इंश्योरेंस नहीं होगा, तो ईंधन मिलने में दिक्कत आ सकती है.
  • वहीं बिना वैध इंश्योरेंस वाहनों पर ऑटोमैटिक ई-चालान जारी किया जा सकता है.
  • इसके अलावा ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जा सकती है, जिन्होंने समय पर इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवाया होगा.
  • इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले अपने वाहन का इंश्योरेंस करवा ले और अगर इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है तो रिन्यू करवाएं.

ऑनलाइन चेक करें इंश्योरेंस स्टेटस

  • आप ऑनलाइन अपने वाहन का इंश्योरेंस स्टेटस चेक कर सकते हैं.
  • इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल में mParivahan ऐप डाउनलोड करना होगा.
  • इसके बाद ऐप को खोलें और RC यानी Registration Certificate का ऑप्शन चुनें.
  • इसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.
  • फिर Search पर क्लिक करें.
  • इसके बाद स्क्रीन पर गाड़ी से जुड़ी सारी जानकारी दिखाई देगी.
  • यहां पर आप Insurance Validity में बीमा का एक्सपायरी डेट भी देख सकते हैं.
  • अगर इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है तो तुंरत रिन्यू करवाएं.

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Author : शैलजा पांडे

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