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अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, विदेश जाने की अनुमति नहीं

अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, विदेश जाने की अनुमति नहीं

Abhishek Banerjee News: पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में उनकी चिकित्सकीय स्थिति का आकलन किए बिना विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती.

आंखों के इलाज के लिए विशेष मेडिकल बोर्ड

सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि वह कोर्ट द्वारा प्रस्तावित एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के इच्छुक नहीं हैं. इसके बाद जस्टिस सौगता भट्टाचार्य ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी.

अदालत ने अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में जांच कराने का निर्देश दिया है. उनकी आंखों की स्थिति का आकलन करने के लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा, जो शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगा. रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि विदेश में इलाज वास्तव में आवश्यक है या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट भी गए थे अभिषेक

कोर्ट ने यह भी कहा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तीन अलग-अलग आपराधिक मामलों की जांच जारी है. इनमें हेयर स्ट्रीट थाना और बिधाननगर साइबर थाने से जुड़े मामले शामिल हैं. इन्हीं मामलों में मिली अंतरिम राहत की शर्त के तहत उन्हें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं है.

इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें पहले कलकत्ता हाईकोर्ट से ही राहत लेने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और वॉयस सैंपल भी उपलब्ध करा दिया है, फिर भी विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जा रही.


सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या उन्होंने कोलकाता के किसी अस्पताल में अपनी आंखों की जांच कराई है. इस पर उनके वकील ने बताया कि डायमंड हार्बर से सांसद पिछले लगभग दस वर्षों से अमेरिका में अपनी आंखों का इलाज करा रहे हैं और नियमित रूप से वहीं जांच कराते रहे हैं.

-भारत एक्सप्रेस

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