Bijnor : जनपद बिजनौर में शासकीय आदेशों की अवहेलना करते हुए वन विभाग द्वारा सील की गई आरा मशीन के अवैध संचालन के गंभीर प्रकरण में प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया सील्ड आरा मशीन के संचालन के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर जांच की गई, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि जानी चौराहा क्षेत्र स्थित आरा मशीन, जिसे पूर्व में वन विभाग सक्षम प्राधिकारियो द्वारा विधिवत सील किया गया था, को जानबूझकर क्षतिग्रस्त कर पुनः संचालित किया जा रहा था।
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरा मशीन स्वामी हुमा तालिब, उनके पति तथा परिवार के अन्य सदस्य मो० खालिद, मो० आबिद एवं मो० तालिब द्वारा जान-बूझकर मशीन की सील को क्षतिग्रस्त कर संचालन किया गया। साथ ही, आरा मशीन का नवीनीकरण भी नहीं कराया गया था तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील न खोलने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उसका उल्लंघन किया गया।
अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आरामिल स्थापना विनियमन (षष्ठम संशोधन)-2018 के नियम-5/8 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई है।साथ ही, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर में उक्त प्रकरण में एफआईआर संख्या 0265 दिनांक 04.अप्रैल 2026 पंजीकृत की गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराएं 223, 329(4) एवं 346 के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया है प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है, इसके अतिरिक्त सील्ड आरा मशीन संचालन के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों की भूमिका के संबंध में शासन को भी अवगत कराया गया है।
जिलाधिकारी महोदय/महोदया ने स्पष्ट किया है कि जनपद में शासनादेशों की अवहेलना एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जा रही है तथा भविष्य में भी दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

