नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा में चूक के मामले के चार आरोपिताें की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने शुक्रवार काे ये आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने चौथी पूरक चार्जशीट की प्रिंटेड कॉपी नीलम आजाद और अमोल धनराज के वकीलों को उपलब्ध कराया गया। सुनवाई के दौरान आरोपित मनोरंजन के वकील ने चौथी पूरक चार्जशीट की प्रिंटेड कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की, जिसके बाद जांच अधिकारी ने कहा कि वो सुनवाई की अगली तिथि को प्रिंटेड कॉपी मनोरंजन डी के वकील की भी उपलब्ध करा देंगे।
आरोपित सागर शर्मा की ओर से जेल में फोन के जरिये अपने परिचितों से बात करने के लिए ई-मुलाकात की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। इस मामले में संबंधित जेल अधीक्षक ने कहा कि इस संबंध में जांच एजेंसी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है, जिसके बाद से आरोपित को जेल नियमों के मुताबिक हफ्ते में एक बार फोन से बात करने की अनुमति दी जाती है। आरोपित की हफ्ते में दो बार फोन से बात कराने की अर्जी खारिज कर दी गई थी। उसके बाद सागर शर्मा ने कहा कि वो हफ्ते में एक बार ई-मुलाकात की सुविधा मिलने से संतुष्ट है।
बता दें कि, 22 मई को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने करीब 14,000 पेजों का चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। आरोपिताें के वकीलों ने चौथे चार्जशीट दाखिल करने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इस मामले में आरोप तय करने पर काफी लंबी दलीलें रखी जा चुकी है। अब चौथी चार्जशीट दाखिल करना कानून का दुरुपयोग है।

