इस्लामाबाद : पाकिस्तान सरकार ने आयातित चीनी पर 18 प्रतिशत जीएसटी को फिर से लागू कर दिया है।इससे पहले अगस्त 2025 में देश में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से इस कर में राहत दी गई थी, जिसके तहत आयातित चीनी पर बिक्री कर 18 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत कर दिया गया था।सरकारी अधिसूचना के अनुसार, यह कर छूट केवल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान (TCP) द्वारा आयात की गई चीनी पर लागू थी।
यह कदम सरकार की उस योजना के तहत उठाया गया था, जिसमें 5 लाख टन चीनी आयात करने की मंजूरी दी गई थी।
अब नए फैसले के तहत 0.25 प्रतिशत की रियायती दर को समाप्त कर दिया गया है और आयातित चीनी पर फिर से 18 प्रतिशत बिक्री कर लागू कर दिया गया है।अधिसूचना में कहा गया है कि, संशोधित कर दर 22 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है।इस बीच, पाकिस्तान में चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों के दौरान चीनी आयात में 7,906.15 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (PBS) के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई से जनवरी के बीच चीनी आयात 17.46 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह केवल 2.11 लाख डॉलर था।
जनवरी 2026 में ही चीनी आयात 23.4 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले महीने की तुलना में 46.38 प्रतिशत अधिक है।कुल खाद्य आयात में भी वृद्धि देखी गई है, जिसमें जनवरी में 7.74 प्रतिशत और सात महीनों में कुल 19.26 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान कुल खाद्य आयात का मूल्य 5.5 अरब डॉलर से अधिक रहा। अन्य प्रमुख आयात वस्तुओं में चाय (37.65 मिलियन डॉलर से अधिक), पाम ऑयल (235 मिलियन डॉलर से अधिक) और सूखे मेवे (11 मिलियन डॉलर से अधिक) शामिल हैं।

