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अलर्ट! बच्चे को बाइक देने से पहले हो जाएं सावधान, नहीं तो भरना पड़ सकता है ₹25 हजार जुर्माना

अलर्ट! बच्चे को बाइक देने से पहले हो जाएं सावधान, नहीं तो भरना पड़ सकता है ₹25 हजार जुर्माना

गरतला। त्रिपुरा पुलिस ने शहर की सड़कों पर रविवार को एक किशोर के कथित रूप से लापरवाही और खतरनाक ढंग से मोटरसाइकिल चलाते पकड़े जाने के बाद उसके माता-पिता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

यातायात अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई संशोधित मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199ए के तहत की गई है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई नाबालिग मोटर वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो उसे वाहन चलाने की अनुमति देने वाले उसके माता-पिता, अभिभावक अथवा वाहन के पंजीकृत स्वामी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है।

पुलिस के अनुसार, यातायात जांच के दौरान पंजीकरण संख्या TR01AN7801 वाली एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने कथित रूप से लापरवाही एवं खतरनाक ढंग से चलाए जाने पर रोका गया। जांच में पुष्टि हुई कि वाहन चला रहा किशोर 18 वर्ष से कम आयु का था और कानून के अनुसार वह ड्राइविंग लाइसेंस रखने का पात्र नहीं था।

इसके बाद मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। वाहन की पंजीकृत मालकिन चंदना रुद्र पॉल पत्नी अरुण पॉल को पुलिस ने थाने बुलाया, जहां उनके खिलाफ चालान जारी कर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि मोटर वाहन अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में आर्थिक जुर्माने के अलावा माता-पिता, अभिभावकों या गाड़ी के मालिक को जेल की सजा भी हो सकती है।

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