अजमेर। पोक्सो प्रकरण की विशिष्ट न्यायालय संख्या दो ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी मुंह बोले मामा को दोषी मान 20 साल का कठोर कारावास एवं 80 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। अदालत ने पीड़िता को 6 लाख रुपए प्रतिकर देने की सिफारिश की है।
प्रकरण के अनुसार पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसका मुंह बोला मामा है।
वह उसके स्कूल बैग में लव लैटर रखता था, फोन पर बातें करते हुए उसे लैटर के संबंध में किसी को नहीं बताने की धमकी देता था। उसने बताया कि वह घर बुलाकर दुष्कर्म करता था और किसी को बताने पर उसके भाई व चाचा की हत्या करने की धमकी देता था। न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी ने आरोपी द्वारा अपराध करना प्रमाणित करने के लिए 18 गवाहों के बयान कराए और 79 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोपी को सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को 6 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में देने की सिफारिश की है।

