Dailyhunt Logo
  • Light mode
    Follow system
    Dark mode
    • Play Story
    • App Story

राजधानी में हाई अलर्ट. स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में नो-फ्लाई जोन, ड्रोन-क्वाडकॉप्टर सहित कई हवाई उपकरणों पर बैन

Delhi High Alert : दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले 15 दिनों के लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ड्रोन, यूएवी (मानवरहित विमान), हॉट एयर बैलून, पैराग्लाइडर और अन्य ऐसे छोटे हवाई उपकरणों को उड़ाने पर रोक लगा दी है।

दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा कि खुफिया जानकारी से पता चला है कि अपराधी, असामाजिक तत्व या भारत के दुश्मन आतंकवादी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस आदेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से उड़ाए जाने वाले विमान, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के इंजन वाले विमान, क्वाडकॉप्टर और विमान से पैराजंपिंग करने पर रोक लगा दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि ये पाबंदियां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत लगाई गई हैं और आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवहेलना) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अनुसार, यह आदेश दो अगस्त से लागू होगा और 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है और इसका समारोह लाल किले पर होगा।

Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: Dainik Tribune Hindi