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Rohit Shetty Firing Case : रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस में बड़ा एक्शन, 17 आरोपियों पर 1624 पन्नों की चार्जशीट

मुंबई पुलिस ने आज फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर पर हुई गोलीबारी के मामले में विशेष मकोका अदालत में 17 आरोपियों के खिलाफ 1624 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। गत 31 जनवरी की देर रात 12:45 बजे जुहू इलाके में शेट्टी के 9 मंजिला घर की पहली मंजिल पर कम से कम पांच गोलियां चलाई गईं, जिनमें से एक गोली इमारत के अंदर स्थित जिम के शीशे पर लगी।

इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई वांछित आरोपी हैं। लोनकर और आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। संयोगवश, लोनकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और बांद्रा में अभिनेता सलमान खान के आवास पर हुई गोलीबारी के मामले में भी वांछित है। आरोपी लोनकर के निर्देश पर काम कर रहे थे और गोलीबारी से पहले उन्होंने शेट्टी के घर की तीन बार रेकी की थी।

कथित शूटर द्वारा योजना को अंजाम देने के लिए निकलने से पहले उनमें से कुछ ने पास के एक इलाके में शराब पी थी। कथित शूटर दीपक शर्मा और तीन अन्य आरोपी घटना वाले दिन जुहू आए थे और गोलीबारी के बाद एक ऑटो रिक्शा से पड़ोसी जिले ठाणे के कल्याण भाग गए। कल्याण में एक अन्य आरोपी के घर पर उनकी बैठक हुई, जिसके बाद वे ट्रेन से उत्तरी राज्यों की ओर भाग गए। उन्होंने आगे बताया कि कल्याण आरोपियों के लिए एक ‘मीटिंग प्वाइंट’ के रूप में काम करता था क्योंकि उनमें से एक लगभग दो साल से उस शहर में रह रहा था। आरोपी हरियाणा में एक जगह पर छिपे हुए थे, जो उन्हें रितिक यादव ने मुहैया कराया था। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

शर्मा और यादव के अलावा, अब तक गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में सनी ठाकुर, सोनू, जतिन भारद्वाज, विशाल ठाकुर, विष्णु कुशवाह, आदित्य गायकी, सिद्धार्थ येनपुरे, समर्थ पोमाजी, स्वप्निल सकत और आसाराम फासले शामिल हैं। आरोपी 20-25 आयु वर्ग के हैं। कुशवाह, शूटर दीपक शर्मा का रिश्तेदार है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से पकड़े गए आरोपी एक-दूसरे को जानते थे, लेकिन पुणे से पकड़े गए गिरोह के सदस्यों से उनका कोई सीधा संबंध नहीं था।

शुभम लोनकर के भाई प्रवीण, जो एक अन्य गोलीबारी मामले में जेल में है, को साजिश में शामिल होने के साथ-साथ हथियार आपूर्ति, धन लेनदेन और आरोपियों को बरगलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया है।

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