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जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्कूल की लाइब्रेरी से विवादित किताब हटाई, जांच के दिए आदेश

म्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को अलगाववादियों और आतंकवादियों का महिमामंडन करने वाली विवादित किताब को स्कूल की लाइब्रेरी से तुरंत हटाने का आदेश दिया। साथ ही, इस किताब को मंज़ूरी देने के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए।

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J&K स्कूल शिक्षा विभाग के कमिश्नर/सेक्रेटरी राम निवास शर्मा ने पत्रकारों को पुष्टि की कि इस किताब को सभी स्कूलों से तुरंत प्रभाव से हटा लिया गया है और सभी संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किताब की सभी कॉपियां स्कूलों से वापस मंगा ली गई हैं और इसके प्रकाशन, मंजूरी, खरीद और वितरण में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स (Great Personalities and Legends) नाम की यह विवादित किताब जून 2026 में स्कूलों को सप्लाई की गई थी और इसे 3 जुलाई 2026 को हटा लिया गया।

किताब के कंटेंट को लेकर विवाद

यह विवाद तब शुरू हुआ जब जम्मू-कश्मीर पीपल्स फ़ोरम (JKPF) ने आरोप लगाया कि समग्र शिक्षा योजना के तहत सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में सप्लाई की गई एक किताब में अलगाववादी नेताओं और आतंकवादियों को जम्मू-कश्मीर की "महान हस्तियों" और "दिग्गजों" के तौर पर दिखाकर उनका महिमामंडन किया गया है। यह मामला तब और गरमा गया जब जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता (LOP) सुनील शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह किताब देश-विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देती है और उन्होंने इसे तुरंत हटाने, उच्च-स्तरीय जांच करने, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की।

व्यापक आलोचना के बीच सरकार की कार्रवाई

स्कूल की लाइब्रेरी में इस किताब को शामिल करने को लेकर हो रही व्यापक आलोचना के बीच सरकार का यह फैसला आया है। विपक्षी दलों और कई संगठनों ने आरोप लगाया है कि इसमें आपत्तिजनक और देश-विरोधी कंटेंट था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत, UAPA के तहत "गैर-कानूनी संगठन" घोषित आतंकवादी संगठन की ओर से साहित्य का वितरण करने पर गंभीर आपराधिक आरोप लग सकते हैं।

जबकि गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाले कार्यों को दंडित करता है, न्यायपालिका ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं जिनमें केवल साहित्य रखने के बजाय उसके पीछे कार्रवाई योग्य इरादे का सबूत जरूरी माना गया है।

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