तीन करोड़ तक बीमा व रियायती ऋण की मिलेगी सुविधा, पीएनबी-एचपीएसईबीएल के बीच वेतन व पेंशन खातों पर एमओयू
स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के नियमित और अनुबंधित कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को अब पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के माध्यम से विशेष बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी।
दोनों संस्थानों के बीच वेतन और पेंशन खातों के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों को उच्च बीमा कवर, रियायती ब्याज दरों पर ऋण, डिजिटल बैंकिंग और कई मूल्यवर्धित वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान पीएनबी शिमला के अंचल प्रबंधक राजेश कुमार और एचपीएसईबीएल के अध्यक्ष प्रभोध सक्सेना के बीच हुआ। इस अवसर पर पीएनबी की ओर से मंडल प्रमुख शिखा अनेजा, सहायक महाप्रबंधक पी.एस. राठौर, मुख्य प्रबंधक प्रभात यादव तथा एचपीएसईबीएल की ओर से निदेशक (वित्त) श्रवण मांटा, कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) ईशा ठाकुर, मुख्य लेखा परीक्षक अर्जुन सिंह ठाकुर सहित दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दोनों संस्थानों ने इसे वर्षों पुराने भरोसे और सहयोग को नई मजबूती देने वाला समझौता बताया। पीएनबी का कहना है कि यह साझेदारी एचपीएसईबीएल के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आधुनिक, सुरक्षित और ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रदेश में बैंक के वेतन और पेंशन बैंकिंग कारोबार को भी नई गति देगी।
समझौते के तहत ये मिलेंगी सुविधाएं
समझौते के तहत नियमित कर्मचारियों को वेतन श्रेणी के अनुसार 1 करोड़ से 1.50 करोड़ रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक का हवाई दुर्घटना बीमा, 5 लाख से 12 लाख रुपए तक का टर्म लाइफ बीमा, हॉस्पिकैश सुविधा, नि:शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच, टेली-कंसल्टेशन, परिवार बैंकिंग, ओवरड्राफ्ट, लॉकर किराये में छूट और गृह, वाहन, शिक्षा व व्यक्तिगत ऋण रियायती ब्याज दरों पर मिलेंगे। अनुबंधित कर्मचारियों को भी पात्रता के अनुसार 30 लाख से 1.25 करोड़ रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 60 लाख से 2.50 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा, दिव्यांगता बीमा, टर्म लाइफ कवर, हॉस्पिकैश, शिक्षा सहायता, डिजिटल बैंकिंग, प्रीमियम डेबिट-के्रडिट कार्ड और रियायती ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पेंशनभोगियों को सम्मान सेविंग स्कीम के तहत 15 से 30 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 30 से 60 लाख रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य जांच, टेली-कंसल्टेशन, लॉकर किराए में रियायत, नि:शुल्क बैंकिंग सेवाएं, डिजिटल बैंकिंग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता आधारित सुविधाएं मिलेंगी।

