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हिमाचल में नया वाटर टैरिफ, स्थानीय शहरी निकायों के घरेलू उपभोक्ताओं को 14 रुपए प्रति लीटर तय की दर - Divya Himachalहिमाचल में नया वाटर टैरिफ, स्थानीय शहरी निकायों के घरेलू उपभोक्ताओं को 14 रुपए प्रति लीटर तय की दर

हिमाचल में नया वाटर टैरिफ, स्थानीय शहरी निकायों के घरेलू उपभोक्ताओं को 14 रुपए प्रति लीटर तय की दर - Divya Himachalहिमाचल में नया वाटर टैरिफ, स्थानीय शहरी निकायों के घरेलू उपभोक्ताओं को 14 रुपए प्रति लीटर तय की दर

Divya Himachal 1 week ago

वरिष्ठ संवाददाता-शिमला

प्रदेश में सरकार ने पानी की दरों को लेकर पुरानी व्यवस्था को बदलने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के लिए एक समान दरें लागू कर दी हंै।

जल शक्ति विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यह दरें तत्काल प्रभाव से लागू होगी। जारी अधिसूचना के तहत शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू उपभोक्ताओं को अब 14 रुपए प्रति लीटर की दर से पानी का बिल देना होगा। इस पर किसी प्रकार की खपत सीमा लागू नहीं होगी। यानी जितना पानी इस्तेमाल होगा, उतना सीधा भुगतान करना होगा।

हालांकि नए शामिल क्षेत्रों और नवगठित शहरी निकायों को फिलहाल इस दायरे से बाहर रखा गया है। अधिसूचना के तहत कमर्शियल श्रेणी में भी बड़ा बदलाव किया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होटल, बार और रेस्टोरेंट्स को अब 30 रुपये प्रति लीटर की दर से पानी का भुगतान करना होगा, जबकि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी संस्थानों पर भी यही दर रहेगी। नई अधिसूचना में सरकार ने पुरानी स्लैब और कैटेगरी आधारित व्यवस्था को खत्म करते हुए सीधे एकसमान दरें लागू की हैं। इससे अब सभी उपभोक्ताओं को तय दर पर ही बिल चुकाना होगा।

नई दरों में बढ़ेगा राजस्व

नई दरों के लागू होने से सरकार को राजस्व बढऩे की उम्मीद है। शहरी क्षेत्रों में अब कम पानी इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को भी पहले जैसी रियायत नहीं मिलेगी। जल शक्ति विभाग की 21 सितंबर, 2024 की अधिसूचना के तहत प्रदेश में पानी की दरें, स्लैब सिस्टम और श्रेणीवार आधार पर तय की गई थीं। घरेलू, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग दरें लागू थीं, जिससे कम खपत करने वालों को राहत मिलती थी।


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