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इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना : वार्षिक आय दो लाख से ज्यादा, तो नहीं मिलेंगे 1500 रुपए - Divya Himachal

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना : वार्षिक आय दो लाख से ज्यादा, तो नहीं मिलेंगे 1500 रुपए - Divya Himachal

Divya Himachal 1 month ago

स्टाफ रिपोर्टर - शिमला

प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है। फरवरी, 2023 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक प्रदेश की लगभग 35 हजार महिलाएं प्रतिमाह 1500 की सम्मान निधि का लाभ उठा रही हैं।

योजना का मुख्य उद्देश्य 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य छोटी जरूरतों को पूरा कर सकें। शुरुआत में इस योजना के लिए कोई वार्षिक आय सीमा नहीं थी, यानी कोई भी महिला आवेदन कर सकती थी और वार्षिक आय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था। हाल ही में इस योजना में जनवरी 2026 से महत्त्वपूर्ण अमेंडमेंट लागू किया गया है।

नए नियमों के अनुसार अब केवल उन परिवारों की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, जिनकी वार्षिक आय दो लाख से कम है। यह बदलाव योजना को और अधिक लक्षित और प्रभावी बनाने के लिए किया गया है, ताकि वास्तविक जरूरतमंद महिलाएं ही इसका लाभ प्राप्त कर सकें। बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण द्वारा संचालित इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह सम्मान निधि के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं।

ये नहीं ले सकते योजना का लाभ

परिवार में यदि कोई सदस्य केंद्र-राज्य सरकार का कर्मचारी या पेंशनर है, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी-आशा, मिड-डे मील, मल्टी टास्क वर्कर, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी के कर्मचारी, पेंशनभोगी है, तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

पात्रता और आवेदन

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए 18 से 59 वर्ष यानी 59 वर्ष पूर्ण होने तक की महिला पात्र हैं। परिवार में केवल एक महिला को ही योजना का लाभ मिलेगा। नई अमेंडमेंट के अनुसार अब परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये तक होना भी अनिवार्य है। साथ ही महिला का हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होना जरूरी है। इस योजना के लिए आवेदनकर्ता निकटतम तहसील या जिला कल्याण कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें नाम, पता, आधार, बैंक खाता भरना होता है। साथ में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र जो वार्षिक आय दो लाख से कम हो, बैंक, डाकघर पासबुक, आयु प्रमाण, परिवार रजिस्टर-राशन कार्ड भी अनिवार्य है।

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Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: Divya Himachal