पंचायती राज अधिनियम के तहत पात्रता-अपात्रता की सूची जारी, आशा वर्कर पर फैसला बाकी
स्टाफ रिपोर्टर - शिमला
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर सरकार द्वारा पात्र और अपात्र श्रेणियों की स्पष्ट सूची जारी की गई है।
इस सूची के अनुसार कुछ विशेष वर्ग के लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जारी विवरण के मुताबिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, मिड-डे मील वर्कर, वाटर कैरियर तथा सहकारी समितियों के सेल्समैन या सचिव को चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। इसके अलावा वे लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिनका मामला अदालत में लंबित है।
सूची में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा हटा दिया है या हटाने को तैयार है, तो भी वह छह साल तक चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य रहेगा। वहीं कुछ श्रेणियों को चुनाव लडऩे के लिए पात्र माना गया है। इनमें डिपो होल्डर, कृषक मित्र, होम गार्ड, लंबरदार और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही जिन लोगों ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत नियमितीकरण के लिए आवेदन किया है, उन्हें भी योग्य माना गया है। इसके अतिरिक्त आशा वर्कर के मामले को फिलहाल विचाराधीन रखा गया है।
ये नहीं लड़ पाएंगे
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, मिड-डे मील वर्कर, वाटर कैरियर, सहकारी समितियों के सेल्समैन या सचिव, अदालत में लंबित मामलों वाले लोग, अवैध कब्जा करने वाले
इन्हें मिली इजाजत
डिपो होल्डर, कृषक मित्र, होम गार्ड, लंबरदार और आउटसोर्स कर्मचारी, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत नियमितीकरण के लिए आवेदन करने वाले

