नौकरी बदलने के बाद क्या आपके पास भी एक से ज्यादा पीएफ (PF) अकाउंट हो गए हैं? अक्सर पुरानी कंपनी छोड़ते समय अपना पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करना भूल जाते हैं, जिससे बाद में पैसा निकालने में काफी दिक्कत आती है।
ईपीएफओ (EPFO) ने अब इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। 'वन मेंबर-वन ईपीएफ अकाउंट' सुविधा के जरिए आप घर बैठे अपने सभी पुराने PF अकाउंट्स को नये बन गये अकाउंट के साथ मर्ज कर सकते हैं।
EPF Account ऑनलाइन मर्ज करने का आसान तरीका
- ट्रांसफर रिक्वेस्ट चुनें: लॉगिन करने के बाद, ऊपर दिए गए मेन्यू में 'Online Services' टैब पर क्लिक करें और 'One Member - One EPF Account (Transfer Request)' विकल्प को चुनें।
- विवरण चेक करें: स्क्रीन पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी और वर्तमान पीएफ अकाउंट की डिटेल दिखेगी जहाँ पैसा ट्रांसफर होकर आना है।
- पुराना विवरण भरें: अब 'Step 1' में अपनी पुरानी मेंबर आईडी (Member ID) या पिछला UAN नंबर डालें और 'Get Details' पर क्लिक करें। आपके पुराने खाते की जानकारी नीचे दिखाई देगी।
- OTP वेरिफिकेशन: अब 'Get OTP' पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उसे डालकर सबमिट करें।
- नियोक्ता की मंजूरी: आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। अब आपके वर्तमान नियोक्ता (Employer) को इस रिक्वेस्ट को पोर्टल पर अप्रूव करना होगा।
- मर्ज की प्रक्रिया: एम्प्लॉयर की मंजूरी के बाद, EPFO आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और कुछ दिनों में आपका पुराना बैलेंस नए खाते में जुड़ जाएगा।
क्यों जरूरी है पीएफ खातों को मर्ज करना?
- पेंशन के लाभ के लिए लगातार 10 साल की सर्विस जरूरी है, जो खाते मर्ज होने पर ही गिनी जाती है।- अगर पुराना खाता 'Inoperative' (निष्क्रिय) हो जाए, तो क्लेम के समय परेशानी हो सकती है।
- रिटायरमेंट या जरूरत के समय एक ही अकाउंट होने से पैसा निकालना बहुत आसान हो जाता है।
Read more news like this on hindi.etnownews.com

