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EPF Withdrawal Rules 2026: 5 साल से पहले निकाली PF की राशि, तब भी नहीं लगेगा टैक्स; इन 5 कंडीशन में मिलेगी छूट

EPF Withdrawal Rules 2026: 5 साल से पहले निकाली PF की राशि, तब भी नहीं लगेगा टैक्स; इन 5 कंडीशन में मिलेगी छूट

EPF Withdrawal Rules 2026: ITR की आखिरी तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे TDS को लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। इन्हीं में से एक सवाल PF की राशि की निकासी (Tax Free PF withdrawal Conditions) को लेकर है।

आमतौर पर नियम यह है कि अगर 5 साल से कम सेवा काल के बाद PF की राशि निकाली जाती है, तब कर्मचारी पर TDS लागू होता है, यानी उसे PF फंड की निकासी पर 10 फीसदी टैक्स देना पड़ता है।

हालांकि, क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैे, जब 5 साल से कम अवधि की निकासी पर भी आप पर TDS लागू नहीं होता है? आमतौर पर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि PF की राशि निकालने पर क्या TDS कटेगा। नियमों के अनुसार, 5 विशेष परिस्थितियों में PF की निकासी या ट्रांसफर पर TDS नहीं काटा जाता, भले ही सेवा काल 5 साल से कम का हो।

इन 5 कंडीशन में मिलेगी छूट

  1. EPFO की वेबसाइट के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी अपने पुराने PF खाते की राशि को नए PF खाते में ट्रांसफर करता है, तो उस पर किसी तरह का TDS लागू नहीं होगा।
  2. अगर किसी कर्मचारी की नौकरी किसी बीमारी की वजह से चली जाती है और वह पैसा निकालता है, तब फंड की निकासी पर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।
  3. इसी तरह, अगर एम्प्लॉयर द्वारा कारोबार बंद कर दिया जाता है और कर्मचारी को फंड की निकासी करनी पड़ती है, तब भी उस पर किसी तरह का TDS लागू नहीं होगा।
  4. किसी प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने या कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से नौकरी समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी PF निकासी पर TDS नहीं काटा जाएगा।
  5. वहीं, यदि PF निकासी की राशि 50,000 से कम है, तो पाँच वर्ष से कम सेवा अवधि होने पर भी TDS नहीं काटा जाएगा।

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PF की निकासी में TDS का नियम

  • यदि कोई कर्मचारी 5 वर्ष से कम सेवा अवधि के दौरान 50,000 रुपये या उससे अधिक की PF राशि निकालता है, तो निम्नलिखित नियम लागू होंगे:
  • यदि कर्मचारी ने Form 15G/15H जमा नहीं किया है, लेकिन PAN नंबर जमा किया हुआ है, तो 10% की दर से TDS काटा जाएगा।
  • यदि कर्मचारी PAN नंबर जमा करने में विफल रहता है, तो अधिकतम 34.608% की दर से TDS काटा जाएगा।
  • यदि कर्मचारी लगातार पाँच वर्ष या उससे अधिक अवधि की सेवा पूरी करने के बाद अपनी PF राशि निकालता है, तो उस पर TDS लागू नहीं होगा।

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