पंजाब सरकार ने मुख मंत्री मावां-धीया दा सत्कार योजना (Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana) को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ पूरे पंजाब में यह स्कीम 2 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी है।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 से 1,500 रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
मुख मंत्री मावां-धीया दा सत्कार योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं इस प्रकार हैं
- उम्र 18 साल या उससे अधिक हो।
- पंजाब की रजिस्टर्ड वोटर हो।
- उनके पास वैलिड आधार कार्ड और पंजाब का वोटर आईडी हो।
किसे नहीं मिलेगा लाभ
लेकिन कुछ महिलाएं इस योजना से बाहर रखी गई हैं
पंजाब सरकार, केंद्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की परमानेंट या रिटायर्ड कर्मचारी।
किसी भी सरकारी कंपनी, स्टेट बोर्ड, निगम, आयोग, कमेटी, डायरेक्टरेट, सहकारी संस्था या ट्रिब्यूनल से पेंशन पाने वाली रेगुलर या रिटायर्ड कर्मचारी।
बीते वित्त वर्ष यानी FY26 में जिन महिलाओं ने 1 लाख रुपये यानी उससे अधिक रकम इनकम टैक्स भरा हो।
वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद (MP) या विधायक (MLA) हो।
किसी मंत्री, सांसद या विधायक की पत्नी हो।
ध्यान देने वाली वाली है कि परिवार में कितनी भी पात्र महिलाएं हों, सभी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। जो महिलाएं पहले से सोशल सिक्योरिटी पेंशन ले रही हैं, उन्हें पेंशन के अलावा इस योजना की पूरी रकम अलग से मिलेगी। यानी उन्हें मौजूदा पेंशन के साथ-साथ इस योजना की रकम भी अलग से दी जाएगी।
कैसे करें अप्लाई
- इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन के प्रमुख केंद्र आंगनवाड़ी केंद्र और सेवा केंद्र होंगे।
- जारी गजेट के मुताबिक योजना की जिम्मेदारी संभालने वाली हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी तय करेगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फॉर्म का डिजाइन कैसा होगा और किस तरह से पात्र लोगों का रजिस्ट्रेशन आसान बनाया जा सके।
- जरूरत पड़ने पर यह कमेटी और रजिस्ट्रेशन सेंटर भी जोड़ सकती है या पुराने सेंटर बदल सकती है।
- ध्यान रहे, योजना के लिए रजिस्ट्रेशन सभी तय किए गए केंद्रों पर बिलकुल मुफ्त होगा और किसी से कोई फीस नहीं ली जाएगी।
किन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत होगी
- पंजाब के पते वाला आधार कार्ड
- चुनाव आयोग ने जारी पंजाब राज्य का वोटर आईडी कार्ड
- डीबीटी तकनीक के जरिए पैसे सीधे पात्र महिलाओं के खातों में हर महीने भेजे जाएंगे। ऐसे में बैंक खाते की पासबुक चाहिए होगा। ध्यान रहे डीबीटी स्कीम के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य है।
- अगर जरूरत हो तो ऐसी स्थिति में जाति प्रमाण पत्र।
इसके अलावा नियम के मुताबिक योजना का पैसा लेने के लिए आपका आधार नंबर जरूरी है। आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा या आधार नंबर होने का सबूत देना होगा।
इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में 30 मार्च 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला 'मुख मंत्री मावां-धीया दा सत्कार योजना' को पूरे पंजाब में लागू करने का है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना में प्रावधान है कि सामान्य वर्ग की महिलाओं के खातों में सीधे हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस योजना के दायरे को बताते हुए कहा कि इससे राज्य की 97% से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। यानी यह देश की सबसे बड़ी और व्यापक महिला-केंद्रित योजनाओं में से एक हो सकती है।
योजना का फायदा हर जरूरतमंद महिला तक पहुंचे, इसके लिए भगवंत मान सरकार बड़े स्तर पर अभियान चलाएगी। इसमें महिलाओं, खासकर गांवों और पिछड़े इलाकों में रहने वाली महिलाओं को जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी करने, बैंक खाता चालू करवाने और रजिस्ट्रेशन आसान बनाने में मदद दी जाएगी। इस योजना के बड़े दायरे को देखते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए पहले ही 9,300 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए थे।
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