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होटल्स व रेस्टोरेंट्स के लिए लागू की लाइसेंस फीस, नए सिरे से लागू की गई वार्षिक लाइसेंस फीस

होटल्स व रेस्टोरेंट्स के लिए लागू की लाइसेंस फीस, नए सिरे से लागू की गई वार्षिक लाइसेंस फीस

First India News 2 weeks ago
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जयपुर: स्वायत्त शासन विभाग से बड़ी खबर मिल रही है. होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए लाइसेंस फीस लागू की. नए सिरे से वार्षिक लाइसेंस फीस लागू की गई.
केन्द्र सरकार के निर्देश पर नई कैटेगरी तय की गई. पहले लाइसेंस फीस के लिए कई कैटेगरी निर्धारित थी.

होटल्स की स्टार रेटिंग के मुताबिक कई कैटेगरी निर्धारित थी. अब होटल्स की केवल पांच कैटेगरी निर्धारित की गई हैं. कमरों और अन्य सुविधाओं के अनुसार पांच कैटेगरी निर्धारित की हैं. इसी तरह रेस्टोरेंट्स की भी केवल 3 कैटेगरी निर्धारित की. विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किए.

विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 100 कमरों तक के होटल जिसमें हैं स्वीमिंग पूल, जिम, स्पा सहित अन्य विलासितापूर्ण सुविधाएं है. उन होटलों के लिए नगर निगम क्षेत्र में 75 हजार रुपए, नगर परिषद क्षेत्र में 60 हजार रुपए और नगर पालिका क्षेत्र में 55 हजार रुपए फीस निर्धारित की. इन्हीं सभी सुविधाओं वाले 150 कमरों वाले होटल के लिए फीस निर्धारित की गई. नगर निगम क्षेत्र में 1 लाख रुपए, नगर परिषद क्षेत्र में 80 हजार रुपए और नगर पालिका क्षेत्र में 70 हजार रुपए फीस निर्धारित की.

विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 150 से अधिक कमरों तक के होटल जिनमें हैं स्वीमिंग पूल, जिम, स्पा सहित अन्य विलासितापूर्ण सुविधाएं है, ऐसे होटलों के लिए नगर निगम क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए नगर परिषद क्षेत्र में 1.25 लाख रुपए और नगर पालिका क्षेत्र में 1 लाख रुपए फीस निर्धारित की.100 कुर्सियों वाले नॉन AC रेस्टोरेंट के लिए फीस निर्धारित की. नगर निगम क्षेत्र में साढ़े 7 हजार रुपए, नगर परिषद क्षेत्र में 5 हजार रुपए और नगर पालिका क्षेत्र में 4 हजार रुपए फीस निर्धारित की.100 कुर्सियों वाले एसी रेस्टोरेंट के लिए फीस निर्धारित की. नगर निगम क्षेत्र में 20 हजार रुपए, नगर परिषद क्षेत्र में 15 हजार रुपए और नगर पालिका क्षेत्र में 12 हजार रुपए फीस निर्धारित की.100 से अधिक कुर्सियों वाले AC रेस्टोरेंट के लिए फीस निर्धारित की. नगर निगम क्षेत्र में 30 हजार रुपए, नगर परिषद क्षेत्र में 25 हजार रुपए और नगर पालिका क्षेत्र में 20 हजार रुपए फीस निर्धारित की.

विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 50 कमरों के होटल के लिए नगर निगम क्षेत्र में 25 हजार रुपए, नगर परिषद क्षेत्र में 20 हजार रुपए और नगर पालिका क्षेत्र में 15 हजार रुपए फीस निर्धारित की. 51 से 100 कमरों तक नगर निगम क्षेत्र में 50 हजार रुपए, नगर परिषद क्षेत्र में 40 हजार रुपए और नगर पालिका क्षेत्र में 18 हजार रुपए फीस निर्धारित की.

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