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फूड कारोबारियों के लिए 1 अप्रैल से लागू होंगे FSSAI के नए नियम, अब 1.5 करोड़ तक सालाना पर फूड लाइसेंस नहीं, सिर्फ पंजीकरण

फूड कारोबारियों के लिए 1 अप्रैल से लागू होंगे FSSAI के नए नियम, अब 1.5 करोड़ तक सालाना पर फूड लाइसेंस नहीं, सिर्फ पंजीकरण

First India News 1 month ago
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जयपुरः फूड कारोबारियों के लिए 1 अप्रैल से FSSAI के नए नियम लागू होंगे. अब 1.5 करोड़ तक सालाना टर्नओवर पर फूड लाइसेंस नहीं, सिर्फ पंजीकरण काफी है. पहले 12 लाख से ज्यादा टर्नओवर पर लाइसेंस और 2 हजार रुपए लगता सालाना शुल्क था.

उदयपुर के करीब 2 हजार छोटे कारोबारियों को राहत मिली है. हर साल 40 लाख रुपए की बचत होगी. 1.5 से 50 करोड़ पर राज्य लाइसेंस और 50 करोड़ से ऊपर केंद्रीय लाइसेंस अनिवार्य है.

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