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मुलताई नपा अध्यक्ष विवाद में हाईकोर्ट का फैसला, नीतू परमार को फिर मिली कमान

मुलताई नपा अध्यक्ष विवाद में हाईकोर्ट का फैसला, नीतू परमार को फिर मिली कमान

बैतूल: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की मुलताई नगर पालिका (Multai Municipal Council) में अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद में उच्च न्यायालय (High Court) ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व अध्यक्ष नीतू परमार (President Neetu Parmar) को पुनः पदभार संभालने की अनुमति दे दी है।

न्यायालय के इस आदेश के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुमीत शिवहरे ने बताया कि यह मामला लंबे समय से उच्च न्यायालय में विचाराधीन था।

न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नीतू परमार के पक्ष में निर्णय देते हुए उन्हें फिर से नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की है। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने मुलताई बस स्टैंड क्षेत्र में आतिशबाजी कर खुशी जताई। कांग्रेस नेता किशोरसिंह परिहार ने कहा कि यह सत्य की जीत है और न्यायालय ने सही निर्णय दिया है। उन्होंने कहा कि काफी समय से इस मामले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जो अब समाप्त हो गई है।

वहीं वर्तमान नपाध्यक्ष वर्षा गढ़ेकर ने उच्च न्यायालय के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा है कि वे इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगी। उल्लेखनीय है कि मुलताई नगर पालिका में अध्यक्ष पद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिस पर न्यायालय के फैसले के बाद नई स्थिति निर्मित हो गई है।

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