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बिहार में टोल टैक्स के नए नियम लागू, जानिए किस सड़क पर कितना लगेगा शुल्क

बिहार में टोल टैक्स के नए नियम लागू, जानिए किस सड़क पर कितना लगेगा शुल्क

Happy News 2 weeks ago
टना। बिहार में वाहन चालकों के लिए टोल टैक्स से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू हो गया है। राज्य सरकार ने नई टोल नीति लागू करते हुए स्टेट हाईवे, प्रमुख पुलों, बाईपास और सुरंगों पर टोल टैक्स वसूलने का फैसला किया है।
नई व्यवस्था का उद्देश्य सड़क परियोजनाओं के रखरखाव और बेहतर परिवहन सुविधाओं के लिए संसाधन जुटाना बताया जा रहा है।

सड़क की चौड़ाई के आधार पर तय होगा टोल

नई व्यवस्था के तहत अब टोल टैक्स सड़क की चौड़ाई के अनुसार लिया जाएगा। फोर लेन या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर निर्धारित दर का पूरा शुल्क देना होगा। वहीं, दो लेन से अधिक लेकिन फोर लेन से कम चौड़ी सड़कों पर कम प्रतिशत के हिसाब से टोल लिया जाएगा। 5.5 मीटर चौड़ी सड़कों के लिए भी अलग दरें तय की गई हैं। सरकार जल्द ही उन सड़कों और पुलों की सूची जारी करेगी, जहां यह व्यवस्था लागू होगी।

पुलों पर शुल्क तय करने का अलग तरीका

नई नीति में पुलों के लिए अलग गणना प्रणाली अपनाई गई है। टोल की गणना करते समय केवल सड़क की दूरी ही नहीं, बल्कि पुल की लंबाई को विशेष फार्मूले के तहत जोड़ा जाएगा। इससे लंबे पुलों पर गुजरने वाले वाहनों के लिए टोल राशि सामान्य सड़कों की तुलना में अधिक हो सकती है।

इन वाहनों को मिलेगी राहत

नई नीति के तहत कुछ श्रेणी के वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। इनमें दोपहिया, तिपहिया, ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और पशु-चालित वाहन शामिल हैं। हालांकि, नियमों के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में इन वाहनों पर भी अलग प्रावधान लागू हो सकते हैं।

फास्टैग से होगा भुगतान

टोल प्लाजा पर भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखने पर जोर दिया गया है। वाहन चालकों से टोल राशि फास्टैग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से ली जाएगी। बिना फास्टैग वाले वाहनों या ओवरलोड वाहनों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकता है। नियमित रूप से यात्रा करने वाले वाहन मालिकों के लिए पास और रियायती योजनाओं की भी व्यवस्था की जाएगी।

वाहनों के अनुसार तय हुई दरें

कार, जीप, वैन और हल्के निजी वाहन: ₹1.25 प्रति किलोमीटर टोल

हल्के व्यावसायिक वाहन / मिनी बस: ₹2.00 प्रति किलोमीटर टोल

दो धुरी (2-एक्सल) बस और ट्रक: ₹4.25 प्रति किलोमीटर टोल

तीन धुरी (3-एक्सल) व्यावसायिक वाहन: ₹4.60 प्रति किलोमीटर टोल

छह धुरी (6-एक्सल) भारी निर्माण वाहन: ₹6.65 प्रति किलोमीटर टोल

सात या उससे अधिक धुरी वाले भारी वाहन: ₹8.10 प्रति किलोमीटर टोल

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