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सिंगापुर ने किया FCNR(B) पर Tax छूट देने से इनकार! भारतीय बैंकों और निवेशकों पर क्या होगा असर​

सिंगापुर ने किया FCNR(B) पर Tax छूट देने से इनकार! भारतीय बैंकों और निवेशकों पर क्या होगा असर​

पिछले दो हफ्तों से, सिंगापुर में रहने वाले NRI, बैंकर और वेल्थ मैनेजर भारत की FCNR डिपॉजिट स्कीम से जुड़े विदहोल्डिंग टैक्स के बारे में जोरशोर से चर्चा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी राय भी रख रहे हैं.

जिन लोगों ने पहले ही पैसे लगा दिए थे या जो स्कीम लेने वाले थे, उनके माथे पर चिंता की रेखाएं साफ देखने को मिली. FCNR डिपॉजिट में निवेश करने के लिए भारत से लिए गए लोन पर मिलने वाले ब्याज पर विदहोल्डिंग टैक्स लगने से बैंकों द्वारा वादा किया गया रिटर्न काफी कम हो सकता है या पूरी तरह खत्म भी हो सकता है. सिंगापुर के टैक्स अधिकारियों ने मीडिया रिपोर्ट में इस मामले पर स्थिति साफ कर दी है.

इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी सिंगापुर का जवाब

ईटी की रिपोर्ट में एक सवाल का जवाब देते हुए कि क्या सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों को भारत में बैंकों द्वारा लिए जाने वाले लोन के ब्याज पर सिंगापुर सरकार को विदहोल्डिंग टैक्स देना होगा? इस पर इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी सिंगापुर ने कहा कि सिंगापुर इनकम टैक्स एक्ट 1947 की धारा 12 के तहत, सिंगापुर में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उठाए गए किसी भी लोन या कर्ज से जुड़ा कोई भी ब्याज सिंगापुर से प्राप्त माना जाता है. इस मामले में, जब सिंगापुर का कोई टैक्स रेजिडेंट व्यक्ति भारत में किसी बैंक को ब्याज का भुगतान करता है, तो ऐसे ब्याज को सिंगापुर से प्राप्त माना जाता है और उस पर सिंगापुर का विदहोल्डिंग टैक्स लागू होगा.

कब और कैसे लगता है विथहोल्डिंग टैक्स?

IRAS के प्रवक्ता ने मीडिया रिपोर्ट के एम ईमेल के हवाले से कहा कि खास तौर पर, ITA की धारा 45 के तहत भुगतान करने वाले के लिए जरूरी होगा कि वह ब्याज के भुगतान से टैक्स काटे और काटे गए टैक्स को IRAS को जमा करे. ये समाचार आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे है। सिंगापुरभारत दोहरे टैक्सेशन से बचाव समझौते के तहत, संधि की शर्तों को पूरा करने पर कुल ब्याज राशि पर 10 फीसदी विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जाएगा. IRAS ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि इसके बावजूद, अगर भुगतान किसी भारतीय बैंक की सिंगापुर शाखा को किया जाता है, तो विदहोल्डिंग टैक्स में छूट दी जाएगी.

FCNR डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज और लोन पर लगने वाले ब्याज के बीच के अंतर को देखते हुए, लोन के ब्याज पर 'टैक्स ग्रॉसअप' बेस पर 10 फीसदी WTH लगाने से असल रिटर्न खत्म हो सकता है. जहां मार्जिन कम होता है और ज्यादा लेवरेज से फाइनल यील्ड मिलती है, वहां इस टैक्स की वजह से नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है.

FCNR लायबिलिटी NRI से लिया गया डॉलर डिपॉजिट है, जिसे भारत में बैंक रखते हैं. लेवरेज्ड स्कीम में, NRI शुरुआती डिपॉजिट का 919 गुना उधार लेता है और पूरी रकम को डिपॉजिट के तौर पर जमा कर देता है. आम तौर पर, नॉनरेजिडेंट बैंकों या दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स को पेमेंट करने से पहले रेजिडेंट ही विदहोल्डिंग टैक्स काटते हैं. लेवरेज्ड FCNR डिपॉजिट के मामले में, सिंगापुर के NRI से भारत में GIFT सिटी के लोन देने वाले बैंकों को ब्याज का पेमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज से लोन का ब्याज वसूल लेते हैं. फिर भी, विदहोल्डिंग टैक्स लागू होता है.

क्या कहते हैं जानकार?

इंटरनेशनल टैक्स और FEMA में स्पेशलाइजेशन रखने वाली CA फर्म PR Bhuta के पार्टनर हर्षल भूटा ने ईटी की रिपोर्ट में कहा कि सिर्फ इसलिए कि ब्याज को नेटऑफ कर दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि विदहोल्डिंग टैक्स खत्म हो जाता है. लेवरेज एग्रीमेंट में सेटऑफ क्लॉज काफी आम हैं, लेकिन टैक्स की देनदारी असल कैश मूवमेंट पर नहीं, बल्कि अक्रूअल पर बनती है.

ध्रुवा एडवाइजर्स सिंगापुर के पार्टनर दिलप्रीत सिंह ओभान के अनुसार, इस मामले में पहले कोई मिसाल या टैक्स अथॉरिटी की तरफ से कोई गाइडेंस या कमेंट्री न होने के कारण, लोगों और प्रैक्टिस करने वालों को इस स्थिति को समझने में कुछ समय लगा है.

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बिना टैक्स सलाह लिए जल्दबाज़ी में साइनअप किया, उनके लिए यह स्थिति मुश्किल हो सकती है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि विदहोल्डिंग टैक्स नियमों का पालन न करने पर देय विदहोल्डिंग टैक्स के अलावा 20 फीसदी पेनल्टी भी लगेगी. दूसरे टैक्स के उलट, विदहोल्डिंग टैक्स लागू होने या उसकी वसूली के लिए कोई समय सीमा नहीं है.

सिंगापुर की कुछ देशों के साथ हुई संधियों के आधार पर, अगर इन देशों के बैंकों से उधार लिया जाता है, तो विदहोल्डिंग टैक्स में छूट मिलती है या उसे कम किया जाता है. ओभान ने कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि बैंक ऐसे कौन से नए तरीके अपना रहे हैं जिनसे ऐसे स्ट्रक्चर की पहचान की जा सके जहां विदहोल्डिंग टैक्स को कम किया जा सके.

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