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गैर-इरादतन हत्यारोपित को सात वर्ष का सश्रम कारावास

गैर-इरादतन हत्यारोपित को सात वर्ष का सश्रम कारावास

देवरिया, 01 जून (हि.स.)। देवरिया जनपद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप गैर-इरादतन हत्या के एक पुराने मामले में आरोपित को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार

मिश्रा ने बताया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवरिया की अदालत ने सत्र परीक्षण संख्या 47/2010 में सुनवाई पूरी करते हुए थाना रुद्रपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 777/2009, धारा 182, 286, 304 भारतीय दंड संहिता तथा 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त बैजनाथ पासवान पुत्र सागर पासवान, निवासी सूरजपुर पासी टोला, थाना रुद्रपुर, जनपद देवरिया को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 7,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

देवरिया पुलिस की ओर से बताया गया कि मामले में प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण तथा न्यायालय में मजबूत पैरवी के चलते अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध कराने में सफल रहा। यह कार्रवाई "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

मुकदमे में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में मॉनीटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह, विवेचक उपनिरीक्षक हरेन्द्र कुमार मिश्र, कोर्ट मोहर्रिर उपनिरीक्षक संतोष कुमार, मुख्य आरक्षी छोटेलाल यादव तथा पैरोकार आरक्षी आलोक कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

हिन्दुस्थान समाचार / ज्योति पाठक

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