इंडियन क्रिकेटर यश दयाल को गाजियाबाद में दर्ज रेप केस में बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए, इस केस की सभी कानूनी कार्रवाई पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है.
इस आदेश के बाद, जब तक हाई कोर्ट में याचिका पर आखिरी फैसला नहीं आ जाता, तब तक निचली अदालत में आगे की कार्रवाई नहीं होगी.
यश दयाल ने फैसले को दी चुनौती
यश दयाल ने अपने खिलाफ दर्ज FIR और उससे जुड़ी कानूनी कार्रवाई को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शुरुआती सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस संजय कुमार पचोरी की अगुवाई वाली बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया.
अंतरिम राहत मिली
यह केस गाजियाबाद में दर्ज रेप के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें शिकायत करने वाली ने गंभीर आरोप लगाए हैं. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने इन आरोपों को गलत बताया है और दावा किया है कि FIR और उसके आधार पर कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं है.
हाई कोर्ट ने साफ किया कि केस के सभी फैक्ट्स और कानूनी पहलुओं पर डिटेल में सुनवाई के बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा. तब तक, निचली अदालत में इस केस से जुड़ी कोई और कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी. इस आदेश से यश दयाल को अंतरिम राहत मिलती है, लेकिन मामले का आखिरी नतीजा हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगा.

