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30 दिनों में स्कीम लॉन्च! SEBI का बड़ा ऐलान, अब AIF बिना मंजूरी के जुटा सकेगा फंड

30 दिनों में स्कीम लॉन्च! SEBI का बड़ा ऐलान, अब AIF बिना मंजूरी के जुटा सकेगा फंड

India Daily 2 weeks ago

सेबी ने निवेशकों और फंड मैनेजर्स को बड़ी राहत देते हुए AIF (अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स) के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब AIF स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए सेबी की लंबी मंजूरी प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

नए फास्ट-ट्रैक नियम के तहत प्लेसमेंट मेमोरेंडम (PPM) जमा करने के महज 30 दिनों के अंदर स्कीम शुरू की जा सकेगी. यह कदम 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने और फंड जुटाने की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

SEBI का 'फास्ट-ट्रैक' एक्शन

सेबी ने AIF के लिए फास्ट-ट्रैक मैकेनिज्म लागू कर दिया है. अब फंड मैनेजर्स PPM जमा करने के 30 दिनों के अंदर अपनी स्कीम लॉन्च कर सकेंगे. अगर इस दौरान सेबी कोई आपत्ति नहीं दर्ज करता, तो इसे मंजूरी मान लिया जाएगा. यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है.

AIF के लिए बदले नियम

नए नियम के तहत AIF मैनेजर्स को अब लंबी मंजूरी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. PPM जमा करने के 30 दिनों में अगर सेबी से कोई रोक नहीं आती, तो वे सीधे स्कीम लॉन्च करके निवेशकों से पैसा जुटा सकते हैं. यह बदलाव मुख्य रूप से नॉन-लार्ज वैल्यू फंड्स फॉर एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स पर लागू होगा.

फंड मैनेजर्स को मिलेगा फायदा

इस फास्ट-ट्रैक व्यवस्था से फंड मैनेजर्स को बाजार के अच्छे अवसरों का तुरंत फायदा उठाने में मदद मिलेगी. लंबी मंजूरी प्रक्रिया में होने वाले कानूनी और प्रशासनिक खर्च भी कम होंगे. इससे AIF इंडस्ट्री में निवेश की गति बढ़ेगी और फंड मैनेजर्स ज्यादा सक्रिय हो सकेंगे.

निवेशकों के लिए क्या है खास?

निवेशकों को अब नई स्कीम्स में निवेश करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. जैसे ही कोई अच्छा निवेश अवसर आएगा, फंड मैनेजर तुरंत स्कीम लॉन्च कर पाएंगे. इससे निवेशकों को बेहतर और समय पर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.

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