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राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव टले, 31 जुलाई तक मतदान संभव नहीं; निर्वाचन आयोग ने सरकार को लिखा पत्र

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव टले, 31 जुलाई तक मतदान संभव नहीं; निर्वाचन आयोग ने सरकार को लिखा पत्र

राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ा प्रशासनिक अपडेट सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में 31 जुलाई तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराना संभव नहीं है।

आयोग का कहना है कि आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी चुनाव संपन्न कराने में लगभग 90 दिनों का समय लगेगा।

आयोग के अनुसार, स्थानीय निकायों और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक आरक्षण को लेकर गठित आयोग की रिपोर्ट 14 अगस्त तक आने की संभावना है। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और महिला वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी होने का अनुमान है। अंतिम आरक्षण अधिसूचना जारी होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 मई 2026 के आदेश में 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और नगरीय निकायों के आम चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में इस समय-सीमा का पालन संभव नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार को समय सीमा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन करना होगा।

आयोग के मुताबिक पंचायत चुनाव चार चरणों में कराए जा सकते हैं, जिनकी पूरी प्रक्रिया में लगभग 50 दिन लगेंगे। वहीं नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में कराए जाने की संभावना है, जिसमें करीब 40 दिन का समय लगेगा। नामांकन, जांच, नाम वापसी, मतदान, पुनर्मतदान, मतगणना और अप्रत्यक्ष चुनाव जैसी सभी प्रक्रियाओं को मिलाकर कुल 90 दिन का समय आवश्यक बताया गया है।

आयोग ने यह भी कहा है कि संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पहले पंचायत या पहले निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल स्पष्ट है कि राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए जनता को अभी कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा।

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