15 जुलाई तक रिपोर्ट अनिवार्य
भुवनेश्वर। ओडिशा उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों को अपने परिसरों के चारों ओर 500 मीटर के दायरे को ड्रग्स-फ्री जोन के रूप में सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है।
यह कदम सुरक्षित और स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राष्ट्रीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन के दिशानिर्देशों के अनुरूप जारी इस निर्देश का उद्देश्य छात्रों को शराब, तंबाकू, मादक द्रव्यों, साइकोट्रोपिक पदार्थों और अन्य नशीले पदार्थों के प्रभाव से बचाना है।
नए निर्देश के अनुसार, कॉलेजों को अपने परिसर के आसपास 500 मीटर के दायरे में स्थित सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों का ऑन-ग्राउंड निरीक्षण करने को कहा गया है। यदि इस क्षेत्र में शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थ या अन्य व्यसनी सामग्री बेचने वाले कोई वैध या अवैध केंद्र पाए जाते हैं, तो उनकी विस्तृत जानकारी दर्ज कर रिपोर्ट में शामिल करनी होगी। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में ऐसे उत्पादों की बिक्री कॉलेज परिसरों के आसपास प्रतिबंधित रहे।
