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IPTV कॉपीराइट उल्लंघन: सिटीनेट इंफ्रा संचालक राजीव पंजियारा पर FIR दर्ज

IPTV कॉपीराइट उल्लंघन: सिटीनेट इंफ्रा संचालक राजीव पंजियारा पर FIR दर्ज

Korea. कोरिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में इंटरनेट आधारित टीवी (IPTV) के जरिए कथित रूप से कॉपीराइट सामग्री के अवैध प्रसारण का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में बैकुंठपुर पुलिस ने सिटीनेट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के संचालक राजीव पंजियारा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

यह कार्रवाई Jio Star India Pvt. Ltd. की शिकायत के आधार पर की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303, 314 तथा कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63, 65, 66 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ये सभी धाराएं गंभीर और गैर-जमानती प्रकृति की बताई जा रही हैं। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और किसी भी समय आरोपी की गिरफ्तारी संभव बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सिटीनेट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित नेटवर्क के माध्यम से IPTV प्लेटफॉर्म पर JioHotstar और अन्य कई प्रमुख टीवी चैनलों की कॉपीराइट सामग्री बिना वैध अनुमति के ग्राहकों तक पहुंचाई जा रही थी। इस कथित अवैध प्रसारण की जानकारी कंपनी द्वारा नियुक्त जांच एजेंसी की तकनीकी जांच और रिकॉर्डिंग के आधार पर सामने आई। FIR में उल्लेख किया गया है कि जांच के दौरान IPTV एप्लिकेशन के माध्यम से कई लोकप्रिय मनोरंजन, खेल, फिल्म और बच्चों के चैनलों का अवैध पुनः प्रसारण पाया गया। इनमें Star Plus, Star Bharat, Star Utsav, Colors, Star Sports, Star Gold सहित कई प्रमुख चैनलों के नाम शामिल हैं।

शिकायतकर्ता कंपनी का कहना है कि उसके पास इन चैनलों और OTT सामग्री के प्रसारण या सार्वजनिक संप्रेषण के कोई अधिकार नहीं थे, इसके बावजूद सामग्री को ग्राहकों तक पहुंचाया गया। कंपनी ने इसे कॉपीराइट अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन बताया है। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, तकनीकी रिकॉर्डिंग और सर्वर डेटा सामने आए हैं, जिनकी विस्तृत जांच की जा रही है। इन्हीं डिजिटल सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्य मजबूत पाए जाने पर गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने संबंधित नेटवर्क और सर्वर की भी जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अवैध प्रसारण का पूरा तकनीकी ढांचा कैसे संचालित किया जा रहा था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस नेटवर्क से कितने ग्राहक जुड़े हुए थे और कितने समय से यह गतिविधि चल रही थी। मामले में यह भी जानकारी सामने आई है कि आरोपी राजीव पंजियारा की पत्नी, जो सिटीनेट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पर हैं, उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह भी देख रही है कि क्या कंपनी स्तर पर यह गतिविधि संचालित की जा रही थी या इसमें व्यक्तिगत भूमिका शामिल थी।

कंपनी की शिकायत के अनुसार, यह पूरा मामला बिना अनुमति कॉपीराइट सामग्री के पुनः प्रसारण से जुड़ा हुआ है, जो व्यावसायिक लाभ के लिए किया जा रहा था। इससे ब्रॉडकास्टिंग अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और संबंधित कंपनियों को आर्थिक नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह मामला साइबर और कॉपीराइट अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए इसकी जांच तकनीकी और कानूनी दोनों स्तरों पर की जा रही है। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सर्वर लॉग्स और डेटा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा सकता है। फिलहाल बैकुंठपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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