Shimla. शिमला। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश ने सोमवार को प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों के वार्ड परिसीमन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार पहले दो मार्च और 12 मार्च, 2026 को जारी नोटिफिकेशन के तहत नौ नगर निकायों के वार्डों की सीमाओं का निर्धारण किया गया था, जिसके बाद अब संबंधित उपायुक्तों द्वारा इन परिसीमन आदेशों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
अधिसूचना में बताया गया है कि जिन नगर निकायों में यह परिसीमन लागू किया गया है, उनमें नादौन नगर परिषद, नगर पंचायत स्वारघाट, नगर पंचायत झंडूता, नगर पंचायत संगड़ाह, नगर पंचायत बंगाणा, नगर परिषद रोहड़ू और नगर पंचायत नारकंडा के क्षेत्र शामिल हैं।
हालांकि, ऊना नगर निगम और बीड़ नगर पंचायत को इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 2015 के तहत वार्ड परिसीमन को आधिकारिक गजट में प्रकाशित करना आवश्यक होता है। इसी नियम के अनुसार यह अधिसूचना जारी की गई है, ताकि आगामी नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 281 के तहत की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं।

