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स्थानीय अवकाश में बदलाव, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

स्थानीय अवकाश में बदलाव, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

GPM. जीपीएम। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (GPM) जिले में वर्ष 2026 के लिए घोषित स्थानीय अवकाश की तिथियों में आंशिक संशोधन किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी संशोधित आदेश के अनुसार अब 2 सितंबर 2026 बुधवार को हरछठ के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर 19 अक्टूबर 2026 सोमवार को दुर्गा महाअष्टमी के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा।

प्रशासन ने संशोधित अवकाश आदेश जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है।

2 सितंबर का अवकाश बदला गया

जारी आदेश के मुताबिक वर्ष 2026 के लिए जिले में पहले 2 सितंबर बुधवार को हरछठ के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। अब प्रशासन ने इस तिथि में आंशिक संशोधन किया है। संशोधन के बाद 2 सितंबर का स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुए 19 अक्टूबर सोमवार को दुर्गा महाअष्टमी के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय अवकाश से संबंधित संशोधित व्यवस्था वर्ष 2026 के लिए प्रभावी रहेगी। हालांकि यह अवकाश बैंक और कोषालयों में लागू नहीं होगा। संबंधित संस्थानों में पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कामकाज जारी रहेगा।

तीन स्थानीय अवकाश की सूची जारी

संशोधित स्थानीय अवकाश सूची में वर्ष 2026 के लिए प्रमुख रूप से तीन तिथियां शामिल की गई हैं। इनमें 10 फरवरी मंगलवार को जिला स्थापना दिवस, 19 अक्टूबर सोमवार को दुर्गा महाअष्टमी और 11 नवंबर बुधवार को भाई दूज के अवसर पर स्थानीय अवकाश शामिल है। जिला प्रशासन ने सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक-चार के नियम-आठ के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थानीय अवकाश की तिथियों में यह संशोधन किया है। आदेश के अनुसार संशोधित तिथियों के आधार पर संबंधित शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में स्थानीय अवकाश प्रभावी रहेगा।

नवाखाई की छुट्टी में भी बदलाव

प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अन्य आदेश में नवाखाई (नुआंखाई) पर्व के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश की तिथि में भी बदलाव किया गया है। पहले नवाखाई के अवसर पर 18 सितंबर 2026 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। अब इस तिथि में परिवर्तन करते हुए 15 सितंबर 2026 मंगलवार को नवाखाई (नुआंखाई) ऋषि पंचमी के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह संशोधित स्थानीय अवकाश जिला महासमुन्द के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं के लिए लागू होगा। हालांकि बैंक, कोषालय और उप कोषालयों को इस अवकाश से बाहर रखा गया है। इन संस्थानों में स्थानीय अवकाश लागू नहीं होगा।

प्रशासन ने जारी किया संशोधित आदेश

स्थानीय पर्व और क्षेत्रीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन समय-समय पर स्थानीय अवकाश की तिथियों में संशोधन करता है। इसी क्रम में वर्ष 2026 के लिए पहले जारी आदेश में बदलाव करते हुए नई तिथियां निर्धारित की गई हैं। जीपीएम जिले में 2 सितंबर की जगह 19 अक्टूबर को दुर्गा महाअष्टमी का स्थानीय अवकाश होने से सरकारी कार्यालयों में कामकाज की व्यवस्था उसी के अनुसार रहेगी। वहीं, महासमुन्द जिले में नवाखाई के अवकाश की तिथि 18 सितंबर से बदलकर 15 सितंबर कर दी गई है। स्थानीय अवकाश से संबंधित आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बैंकिंग और कोषालय सेवाओं पर इन छुट्टियों का असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में बैंक, कोषालय और उप कोषालय अपने निर्धारित कार्यदिवस के अनुसार संचालित होंगे। प्रशासन ने संशोधित आदेश के माध्यम से सभी संबंधित विभागों और संस्थानों को नई अवकाश तिथियों की जानकारी उपलब्ध करा दी है।

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