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एक्स अकाउंट Dr. Nimo Yadav और Nehr Who को बहाल करने का आदेश

एक्स अकाउंट Dr. Nimo Yadav और Nehr Who को बहाल करने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट से एक्स अकाउंट 'Dr. Nimo Yadav' और 'Nehr Who' को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इन अकाउंट्स को बहाल करने का आदेश दिया है। यह दोनों अकाउंट एक्स प्लेटफॉर्म पर व्यंग्यात्मक शैली में कंटेंट परोसते हैं।

इन अकाउंट के कुछ कंटेंट को आपत्तिजनक मानते हुए 18 मार्च 2026 को भारत सरकार के निर्देश पर देश के भीतर अवरुद्ध कर दिया गया था।

अकाउंट 'Dr. Nimo Yadav' प्रतीक शर्मा संचालित करते हैं। वहीं 'Nehr Who' अकाउंट कुमार नयन चलाते हैं। दोनों ने सरकार के एक्शन के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति पुरुषैन्द्र कुमार कौरव ने दोनों की याचिका पर सुनवाई की और अकाउंट बहाल करने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि आपत्तिजनक करार दी गईं कुछ पोस्ट सरकार द्वारा नियुक्ति समिति की समीक्षा तक अवरुद्ध रहेंगी।

'अजीविका और आय का हुआ नुकसान'

हाई कोर्ट में अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने प्रतीक शर्मा का पक्ष रखा। अदालत को बताया कि गया सरकार ने 18 मार्च को अकाउंट ब्लॉक करने वाला आदेश नहीं उपलब्ध कराया। प्रतीक शर्मा ने यह भी बताया कि उनका अकाउंट अजीविका का जरिया था। इसे बंद करने से न केवल पेशवर कामों में बाधा आई, बल्कि आय का भी नुकसान हुआ है। अगर आपत्तिजनक सामग्री के बारे में सूचित किया जाता तो आवश्यक कदम उठाते।

सरकार निगरानी करने को स्वतंत्र: हाई कोर्ट

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, 'ब्लॉकिंग आदेश में उल्लिखित कथित आपत्तिजनक ट्वीट्स को अस्थायी ब्लॉकिंग श्रेणी में रखा जाए। याचिकाकर्ता का अकाउंट बहाल किया जाए। भारत सरकार सामग्री की निगरानी करने को स्वतंत्र है। अगर आगे भी आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया जाता है तो वह कानून के अनुसार कार्रवाई करने को आजाद है।'

12 अकाउंट्स को किया गया था ब्लॉक

18 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'Dr. Nimo Yadav' और 'Nehr Who' समेत 12 एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। 19 मार्च को इन सभी अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया। अपने आदेश में सरकार ने कहा कि अकाउंट प्रधानमंत्री से जुड़े झूठे नैरेटिव फैला रहा था। उन्हें गलत तरीके से पेश कर रहा था। पोस्ट मानहानिकारक है।

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