06 जुलाई2026, विदिशा: विदिशा : मंडी प्रांगण के बाहर कृषि उपज की तौल पर होगी सख्त कार्रवाई - कृषि उपज मंडी समिति विदिशा के भारसाधक पदाधिकारी के निर्देशों के पालन में कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मंडी क्षेत्र में कृषि उपज की तौल व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती जा रही है।
मंडी प्रशासन ने सभी कृषकों एवं व्यापारियों से स्पष्ट कहा है कि नवीन मंडी प्रांगण में कृषि उपज की नीलामी के बाद सभी प्रकार की कृषि उपज की तौल अनिवार्य रूप से मंडी प्रांगण के भीतर ही कराई जाए।
मंडी प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि मंडी प्रांगण के बाहर स्थित निजी मिलों, गोदामों, वेयरहाउस अथवा निर्धारित तौल स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर कृषि उपज की तौल करना मंडी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध मंडी अधिनियम एवं उपविधियों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंडी प्रशासन द्वारा गठित जांच दल लगातार निरीक्षण एवं निगरानी कर रहा है।
मंडी सचिव श्रीमती नीलकमल वैद्य ने बताया है कि हाल ही में प्राप्त शिकायतों के आधार पर दो फर्मों द्वारा मंडी प्रांगण के बाहर कृषि उपज की तौल किए जाने की सूचना मिलने पर जांच दल ने संबंधित प्रतिष्ठानों एवं गोदामों का स्टॉक निरीक्षण किया। जांच के उपरांत संबंधित फर्मों को कारण बताओ/सूचना पत्र जारी कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
मंडी समिति ने सभी कृषकों, व्यापारियों, हम्मालों एवं मंडी से जुड़े अन्य हितधारकों से अपील की है कि वे मंडी के निर्धारित नियमों का पालन करें तथा कृषि उपज की तौल केवल मंडी प्रांगण में ही कराएं। इससे व्यापारिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी, किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे तथा मंडी व्यवस्था सुचारु एवं व्यवस्थित रूप से संचालित हो सकेगी।

