Ranchi News : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के विज्ञापन संख्या 10/2025 ( बैकलॉग) के तहत Assistant Director/Senior Scientific Officer, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (SFSL) के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई.
कोर्ट ने फिलहाल उक्त नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है. कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी. मामले में मुनीन्द्र प्रकाश ने याचिका दाखिल की है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में हुई.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि संबंधित भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है. उनकी ओर से राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन को रद्द किए जाने के आधार पर भी सवाल उठाया गया. उनकी ओर से कहा गया कि केवल अनियमितता का उल्लेख कर पूरी भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करना उचित नहीं है. मामले में जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा.

