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रांची नगर निगम ने 12 फीट से नीचे लगे विज्ञापन बोर्ड 2 दिन में हटाने के निर्देश दिए

रांची नगर निगम ने 12 फीट से नीचे लगे विज्ञापन बोर्ड 2 दिन में हटाने के निर्देश दिए

Lagatar 1 month ago

Ranchi : शहर की सड़कों और डिवाइडर पर लगे कम ऊंचाई वाले विज्ञापन बोर्ड अब नगर निगम के निशाने पर हैं. नगर निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसियों और संचालकों को ऐसे बोर्ड दो दिन के अंदर खुद हटाने का निर्देश दिया है.

जारी सूचना में कहा गया है कि डिवाइडर पर लगे स्ट्रीट लाइट या बिजली के पोल पर अगर कोई विज्ञापन बोर्ड सड़क की सतह से 12 फीट से कम ऊंचाई पर है, तो उसे हटाना होगा. इसके अलावा ऐसे बोर्ड भी हटाने होंगे, जो सड़क पर आने-जाने में परेशानी पैदा कर रहे हैं या वाहन चालकों को आगे देखने में दिक्कत हो रही है.

नगर निगम ने कहा है कि कम ऊंचाई पर लगे विज्ञापन बोर्ड खासकर बाइक सवारों और राहगीरों के लिए खतरा बन सकते हैं. कई जगह ये वाहन चालकों की नजर के सामने ब्लाइंड स्पॉट भी बना रहे हैं.

यह निर्देश झारखंड हाईकोर्ट के 11 अगस्त को दिए गए आदेशके बाद जारी किया गया है. हाईकोर्ट ने W.P. (C) No. 2560 of 2026 और W.P. (C) No. 2508 of 2026 की सुनवाई के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर ऐसे विज्ञापनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे.


एजेंसियां खुद जांचें अपने बोर्ड

नगर निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसियों से कहा है कि वे अपने-अपने विज्ञापन स्थलों की तुरंत जांच करें. जहां बोर्ड 12 फीट से कम ऊंचाई पर हैं या किसी तरह की परेशानी पैदा कर रहे हैं, उन्हें तय समय में हटा दें.


नहीं हटाया तो ब्लैकलिस्ट और वसूली

अगर दो दिन के अंदर बोर्ड नहीं हटाए गए तो नगर निगम खुद उन्हें हटाएगा. संबंधित विज्ञापन एजेंसी को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है. बोर्ड हटाने में निगम का जो भी खर्च आएगा, उसकी वसूली संबंधित एजेंसी से की जाएगी.

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Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: Lagatar