Dailyhunt Logo
  • Light mode
    Follow system
    Dark mode
    • Play Story
    • App Story
एनर्जी ड्रिंक कंपनियों पर FSSAI की कार्रवाई, भ्रामक दावे करने पर भेजा नोटिस

एनर्जी ड्रिंक कंपनियों पर FSSAI की कार्रवाई, भ्रामक दावे करने पर भेजा नोटिस

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने फूड और बेवरेज इंडस्ट्री के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, जिससे मार्केट में हलचल मच गई है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने Red Bull, Sting समेत कई पेय ब्रांड्स को 'एनर्जी ड्रिंक' बताकर भ्रामक दावे करने पर नोटिस भेजा है.

प्राधिकरण के अनुसार, भारत में 'एनर्जी ड्रिंक' नाम की कोई कैटगरी नहीं है और एनर्जी बढ़ाने के दावे भ्रामक हैं.

FSSAI ने भ्रामक दावों पर 14 फूड कंपनियों को नोटिस भेजा, जिनमें 6 एनर्जी ड्रिंक ब्रांड शामिल हैं. इसकी वजह यह है कि कुछ प्रोडक्ट्स पर ऐसे दावे किए गए हैं जो नियमों के अनुसार मंजूर नहीं हैं.

पायरेटेड फिल्में और OTT कंटेंट की अवैध शेयरिंग पर सरकार सख्त, कहा- Telegram तुरंत रोक लगाए, 15 दिन में मांगी एक्शन रिपोर्ट

वर्तमान में अभी मार्केट में एनर्जी ड्रिंक के नाम पर उपभोक्ताओं को कुछ भी बेचा जा रहा है. FSSAI ने पिछले कुछ दिनों में कुल 14 कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं. FSSAI ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जानकारी देते हुए बताया कि कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पर 'एनर्जी ड्रिंक' लिखकर बेच रही हैं.

SSAI ने साफ किया है कि भारत के खाद्य नियमों के तहत 'एनर्जी ड्रिंक' नाम की कोई अलग या विशेष खाद्य श्रेणी (Food Category) अधिसूचित नहीं है. इसके अलावा, कुछ प्रोडक्ट्स पर ऐसे दावे भी किए गए हैं जो नियमों के अनुसार मंजूर नहीं हैं. यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि रेगुलेटर अब फूड सेफ्टी और विज्ञापनों में पारदर्शिता को लेकर किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है.

FSSAI ने पिछले कुछ दिनों में कुल 14 कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं. इनमें 8 ऐसी कंपनियां शामिल हैं, जो अपने फूड प्रोडक्ट्स के नाम और विज्ञापनों में भ्रामक दावे कर रही थीं, जबकि 6 बड़े ब्रांड्स ऐसे थे, जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पर ग्राहकों को गुमराह कर रहे थे.

'सब फेक बातें हैं', NYT की रिपोर्ट पर इजरायली PMO ने कहा- न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा खबर झूठी है

FSSAI का कहना है कि फूड कैटेगरी सिस्टम केवल फूड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी तय करने के लिए है. इसका इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट का नाम रखने या लेबल पर विशेष दावा करने के लिए नहीं किया जा सकता. इस कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि इन प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है.

Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: Lallu Ram