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पायरेटेड फिल्में और OTT कंटेंट की अवैध शेयरिंग पर सरकार सख्त, कहा- Telegram तुरंत रोक लगाए, 15 दिन में मांगी एक्शन रिपोर्ट

पायरेटेड फिल्में और OTT कंटेंट की अवैध शेयरिंग पर सरकार सख्त, कहा- Telegram तुरंत रोक लगाए, 15 दिन में मांगी एक्शन रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने पायरेसी के खिलाफ और सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को तुरंत पायरेटेड फिल्में और OTT कंटेंट की अवैध शेयरिंग रोकने का निर्देश दिया है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. सरकार ने टेलीग्राम को स्पष्ट कहा है कि वह सिर्फ एक-एक पोस्ट हटाने तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे प्लेटफॉर्म पर पायरेसी रोकने के लिए ठोस व्यवस्था बनाए.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट को हटाने और 15 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.

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सरकार ने बड़े पैमाने पर हो रही पायरेसी को लेकर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है. सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड कंटेंट के लिए नोटिस जारी किया है. मंत्रालय ने बार-बार पायरेटेड कंटेंट शेयर करने वाले चैनलों, ग्रुप्स, बॉट्स, अकाउंट्स और एडमिन्स पर कार्रवाई करने को कहा है.

जानकारी के मुताबिक सरकार का यह कदम भारत की क्रिएटर इकॉनमी, फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की सुरक्षा के लिए है. टेलीग्राम तुरंत फिल्मों और OTT कंटेंट की अवैध शेयरिंग रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपे.

सरकार का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पायरेसी के कारण भारत की फिल्म इंडस्ट्री और डिजिटल एंटरटेनमेंट सेक्टर को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है. सरकार के अनुसार नई फिल्मों और वेब सीरीज की रिलीज के तुरंत बाद ही उनका गैर कानूनी तरीके से प्रसार हो जाता है, जिससे निर्माताओं की कमाई पर बहुत बुरा असर डालता है.

कई OTT प्लेटफॉर्म और कंटेंट मालिकों के शिकायतों के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नया नोटिस जारी किया है. शिकायतों का पिटारा टेलीग्राम को लेकर था जिसमें कहा गया कि टेलीग्राम पर बिना अनुमति के फिल्में और वेब सीरीज बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही हैं.

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आपको बताते चले कि 2021 के आईटी नियमों के मुताबिक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सरकार या कोर्ट के आदेश मिलने पर गैर-कानूनी कंटेंट हटाना जरूरी होता है.

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