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अत्याचार प्रकरण में आरोपी को 20 साल कारावास

अत्याचार प्रकरण में आरोपी को 20 साल कारावास

पांढरकवडा /दि.18 - नाबालिग युवती पर अत्याचार करने के प्रकरण में केलापुर के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो की धारा 4 के तहत 20 साल की कैद और 7 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.

जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पडेगी. सजा सुनाये गये आरोपी का नाम सुनील भीमा उर्फ भीमराव टेकाम (24) है.
जानकारी के मुताबिक 10 दिसंबर 2021 को आरोपी ने 15 वर्षीय नाबालिग युवती पर अत्याचार किया रहने का आरोप था. पीडिता ने अपनी मां के साथ मुकूटबन पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 376, 506 तथा पोक्सो कानून 2012 की धारा 4 व 17 के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस निरीक्षक अजीत जाधव ने मामले की जांच की. इस प्रकरण में पांढरकवडा के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश एम. ए. कोठारी के न्यायालय में सुनवाई हुई. सरकारी पक्ष की तरफ से कुल 9 गवाहों को परखा गया. सहायक सरकारी अभियोक्ता दिलीप नीमकर ने सफल युक्तिवाद किया. न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल कारावास और 7 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 17 के तहत 5 साल की सजा और 7 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. इसी तरह धारा 506 के तहत 2 साल की सजा और 3 साल का जुर्माना भी सुनाया. इस प्रकरण में सरकारी पक्ष को पुलिस नाईक शोभा मडावी ने पैरवी अधिकारी के रुप में सहयोग किया.

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