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भारी वाहनों की नो-एंट्री में आंशिक राहत

भारी वाहनों की नो-एंट्री में आंशिक राहत

* राशन, ईंधन और परीक्षा सामग्री ले जाने वाले वाहनों को छूट * जिलाधिकारी आशीष येरेकर का संशोधित आदेश
* जरूरी सेवाओं की आपूर्ति नहीं होगी प्रभावित
अमरावती/दि.5- राजापेठ फ्लाईओवर पर हुए भीषण सड़क हादसे के बाद शहर में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध में जिला प्रशासन ने आंशिक राहत दी है.

आम नागरिकों की आवश्यक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राशन, पेट्रोल-डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा सामग्री ले जाने वाले अधिकृत वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है.
जिलाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी आशीष येरेकर द्वारा सोमवार देर रात जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि सड़क सुरक्षा बनाए रखने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था. हालांकि, इससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए कुछ जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को विशेष अनुमति दी गई है.

* इन वाहनों को मिलेगी नो-एंट्री से छूट
संशोधित आदेश के अनुसार, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का स्पष्ट बोर्ड लगे हुए खाद्यान्न परिवहन वाहन, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल के अधिकृत पेट्रोल, डीजल और एलपीजी टैंकर तथा संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय की परीक्षा सामग्री ले जाने वाला अधिकृत ट्रक क्रमांक एम.एच.-27/डीटी-0582 यह प्रतिबंध अवधि के दौरान शहर में प्रवेश कर सकेंगे.

* नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल आवश्यक सेवाओं के लिए है. यदि कोई वाहन इस अनुमति का दुरुपयोग कर व्यावसायिक या गैर-जरूरी सामान का परिवहन करता पाया गया, तो इसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे वाहनों के चालकों के पास वैध दस्तावेज, ई-वे बिल और ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य रहेगा. जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति और औद्योगिक एवं बाजार व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है.

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