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हत्या की कोशिश के आरोप से दो आरोपी बरी

हत्या की कोशिश के आरोप से दो आरोपी बरी

मरावती/दि.30- शहर के ॠरवसश छरसरी थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है. यह फैसला जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पी. पी. शर्मा द्वारा 24 अप्रैल को सुनाया गया.

इस प्रकरण में आरोपी की तरफ से एड. अनिल विश्वकर्मा ने सफल पैरवी की.
प्रकरण के अनुसार, 7 सितंबर 2025 को शिकायतकर्ता अमित उज्ज्वल मनोहर ने गाडगे नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि रात करीब 11 बजे वह विजय चाइनीज दुकान के पास बैठा था, तभी आरोपी भरत उर्फ मक्खी अर्जुन घुगे और अभिषेक गोविंदराव जाधव वहां पहुंचे. दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद भरत ने लोहे के धारदार हथियार से सिर पर हमला किया, जबकि अभिषेक जाधव ने पीछे से चाकू मारने का आरोप था. इस हमले में शिकायतकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया था.
पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर आरोपियों को 2 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया था. बाद में मामला न्यायालय में पहुंचा, जहां कुल पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए. सरकारी पक्ष ने दलील दी कि पीड़ित के शरीर पर आई चोटें आरोपियों द्वारा धारदार हथियार से किए गए हमले का परिणाम हैं. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से एड. अनिल विश्वकर्मा ने तर्क रखा कि चोटें धारदार हथियार से हो सकती हैं, लेकिन यह साबित नहीं होता कि ये चोटें आरोपियों द्वारा ही पहुंचाई गई थीं.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से एड. अनिल विश्वकर्मा ने पैरवी की, जबकि उनकी सहायता एड. मनोज नरवड़े, नम्रता साहू, ऋतुराज भोरे, प्रतीक सागने, कार्तिक देशमुख, आर्यन विश्वकर्मा और समृद्धि जाधव ने की.

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