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पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी होने में हो रही देरी, नागरिक सहयोग करें

पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी होने में हो रही देरी, नागरिक सहयोग करें

अमरावती/दि.3- अमरावती मनपा ने नागरिकों से अपील की है कि पुराने जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र जारी होने में हो रही देरी को लेकर सहयोग करें. मनपा मुख्यालय तथा सभी प्रशासनिक जोन स्तर पर जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आवेदन स्वीकार करने की व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है.

मनपा के अनुसार, जिन जन्म या मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण एक माह या उससे अधिक पुराना है तथा जिनके प्रमाणपत्र सीआरएस से जारी नहीं हुए थे, बल्कि पुराने सॉफ्टवेयर अथवा हस्तलिखित अभिलेखों में दर्ज हैं, उन्हें 'एड ओल्ड इवेंट' के रूप में ऑनलाइन दर्ज किया जाता है. ऐसे मामलों को मंजूरी देने का अधिकार जिला जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिषद अमरावती को है. मनपा प्रतिदिन प्राप्त होने वाले सभी 'एड ओल्ड इवेंट' मामलों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को भेजता है. उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही संबंधित नागरिकों को जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जाता है.
मनपा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अमरावती नगर निगम को फिलहाल 2 हजार 'एड ओल्ड इवेंट' मामलों की ऑनलाइन सीमा निर्धारित की गई है. इसके अलावा, समय-समय पर सीआरएस प्रणाली में आने वाली तकनीकी समस्याओं तथा पुराने रिकॉर्ड खोजने, सत्यापन करने और अपलोड करने की प्रक्रिया के कारण भी प्रमाणपत्र जारी होने में विलंब होता है. वैधकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विशाल काले ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे जन्म और मृत्यु की नई घटनाओं का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर अवश्य कराएं. इससे पंजीकरण प्रक्रिया तेज होगी और प्रमाणपत्र समय पर जारी किए जा सकेंगे.

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