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इंदौर में मोमोज में इल्लियां मिलने की शिकायत, वी-आर-वन रेस्टोरेंट पर खाद्य विभाग करेगा कार्रवाई?

इंदौर में मोमोज में इल्लियां मिलने की शिकायत, वी-आर-वन रेस्टोरेंट पर खाद्य विभाग करेगा कार्रवाई?

MP Breaking News 2 weeks ago

इंदौर के सी-21 मॉल के पीछे स्थित वी-आर-वन रेस्टोरेंट में मोमोज में इल्लियां मिलने का मामला सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। शिकायतकर्ता दीपक मीणा ने दावा किया कि परोसे गए मोमोज के साथ-साथ फ्रोजन मोमोज की बास्केट में भी इल्लियां दिखाई दीं।

विभाग ने मामले की जांच कर सैंपल लेने की बात कही है।

शिकायतकर्ता के मुताबिक यह घटना शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे की है, जब वह अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्य विभाग ने जांच शुरू करने का फैसला लिया है।

मोमोज की गुणवत्ता पर उठे सवाल

शिकायतकर्ता दीपक मीणा के अनुसार मोमोज सर्व होने के बाद उन्होंने उसमें इल्लियां रेंगती हुई देखीं। उन्होंने तुरंत रेस्टोरेंट संचालक सिद्धार्थ मालवीय और कर्मचारी सोनू पाल को इसकी जानकारी दी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संतोषजनक जवाब देने के बजाय कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद शिकायतकर्ता और उनके साथियों ने रेस्टोरेंट में रखी फ्रोजन मोमोज की बास्केट भी देखी। उनका दावा है कि वहां रखे अन्य मोमोज में भी इल्लियां दिखाई दीं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और इसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। ग्राहक ने पूरे मामले के फोटो, वीडियो और रेस्टोरेंट की लोकेशन के साथ खाद्य विभाग को लिखित शिकायत भेजी है। शिकायत में कहा गया है कि यदि खाद्य सामग्री के रखरखाव में लापरवाही मिली तो यह सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला होगा।

खाद्य विभाग करेगा सैंपल जांच

वहीं सीनियर फूड इंस्पेक्टर मनीष स्वामी ने बताया कि विभाग को शिकायत प्राप्त हो चुकी है और जांच टीम मौके पर भेजी जाएगी। जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि मोमोज रेस्टोरेंट में तैयार किए जाते हैं या बाहर से सप्लाई होते हैं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि संबंधित फ्रोजन मोमोज किन अन्य रेस्टोरेंट्स तक पहुंचाए जा रहे हैं। टीम मौके से जरूरी सैंपल लेकर उन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजेगी। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही, खराब गुणवत्ता या असुरक्षित खाद्य सामग्री मिलने की पुष्टि होती है तो संबंधित संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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