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नीमच: शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, सुबह 9 से रात 10 बजे तक "नो एंट्री जोन" घोषित

नीमच: शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, सुबह 9 से रात 10 बजे तक "नो एंट्री जोन" घोषित

MP Breaking News 1 week ago

नीमच शहर में आने वाले वाहन चालकों के लिए ये खबर महत्वपूर्ण है, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने शहर एक अन्दर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है, इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभ्व्शील रहेगा।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत नीमच नगर के विभिन्न मार्गों को भारी वाहनों के लिए “नो एंट्री जोन” घोषित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 15 मई 2026 तक प्रभावशील रहेगा। प्रतिबंधित समय प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा। इस दौरान चिन्हित मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।

“नो एंट्री जोन” घोषित मार्ग

  • हिंगोरिया रेल्वे फाटक तिराहा से नीमच शहर की ओर।
  • भरभड़िया फण्टे से नीमच शहर की ओर।
  • जावद फण्टे से नीमच शहर की ओर।
  • नाका नं. 7 (सुराही होटल) से फव्वारा चौक, मैसी शोरूम, स्पेटा पेट्रोल पंप तक।
  • अंबेडकर रोड मैसी शोरूम चौराहा से लायन डेन तक।
  • मूलचंद मार्ग बस स्टैण्ड से अल्कोलॉइड फैक्ट्री तक।
  • पंचवटी कॉलोनी रोड, चमड़ा कारखाना रोड।
  • टेगोर मार्ग फव्वारा चौक से चौपड़ा तथा विजय टॉकीज से दशहरा मैदान चौपड़ा गणेश मंदिर चौराहा तक।

उल्लंघन पर मिलेगी सजा

  • आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
  • जिला प्रशासन ने सभी वाहन स्वामियों, ट्रांसपोर्टरों एवं आम नागरिकों से आदेश का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। यातायात पुलिस द्वारा उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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