Nashik POCSO Crime News: प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक पर नाबालिग लड़की के साथ मारपीट करने, उसका पीछा करने और उसके परिवार वालों को धमकी देने का आरोप लगा है।
इस मामले में मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में पॉक्सो कानून के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान बजरंगवाड़ी निवासी प्रथमेश भानुदास धुरंधरे (23) के रूप में हुई है।
यह शिकायत पीड़िता की मां ने दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी और पीड़िता एक ही इलाके में रहते हैं। दोनों के बीच साल 2024 में इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क हुआ था, जिसके बाद उनके बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए।
दोनों इतने साल से संबंध में
शिकायत के मुताबिक, प्रेम संबंध बनने के बाद आरोपी लगातार नाबालिग लड़की के संपर्क में रहा। आरोप है कि वह समय-समय पर लड़की का पीछा करता था और उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी करता था। पीड़िता के परिवार का कहना है कि वह करीब डेढ़ साल से लगातार परेशान कर रहा था।
परिवार को इसकी जानकारी हाल ही में मिली हैं। जब परिजनों को दोनों के बीच संबंध की जानकारी हुई तो उन्होंने लड़की को आरोपी से बातचीत और संपर्क रखने से मना कर दिया। जिससे आरोपी और अधिक आक्रामक हो गया।
जान से मारने की धमकी
परिजनों का आरोप है कि 30 मई को आरोपी ने पीड़िता की मां और बहन के मोबाइल फोन पर संपर्क किया और लड़की से बात कराने की जिद करने लगा। जब दोनों ने उसे समझाने की कोशिश की और संपर्क न रखने की सलाह दी, तो आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि उसने परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी भी दी।
घटना के बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर मुंबई नाका पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच उपनिरीक्षक शेख कर रहे हैं।

