Thane Property Tax Penalty Waiver: ठाणे नगर निगम क्षेत्र के संपत्ति धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ठाणे नगर निगम (TMC) ने आवासीय संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए पेनल्टी (ब्याज) में 90 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की है।
यह जानकारी मेयर शर्मिला पिंपोलकर ने दी और नागरिकों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। बुधवार को मेयर कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रुप लीडर पवन कदम तथा मनपा के मुख्य कर निर्धारक एवं उप आयुक्त जी. जी. गोदापुरे भी मौजूद थे।
आवासीय संपत्ति धारकों को मिलेगी राहत
मेयर ने कहा कि ठाणे के कई करदाताओं ने समय पर आवासीय संपत्ति कर जमा कर नगर निगम को सहयोग दिया है, लेकिन कुछ करदाताओं ने अभी तक अपना कर जमा नहीं किया है। ऐसे करदाताओं ने पेनल्टी में राहत देने की मांग की थी। इसके बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और नगर आयुक्त सौरभ राव से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि बकाया संपत्ति कर पर लगने वाली पेनल्टी में छूट दी जाए।
12 से 25 मार्च के बीच योजना का लाभ
नगर निगम प्रशासन के अनुसार, जो करदाता 12 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 के बीच बकाया संपत्ति करऔर चालू वर्ष के कर का कम से कम 10 प्रतिशत भुगतान करेंगे, उन्हें टैक्सेशन नियम 41(1) के तहत बकाया कर पर लगने वाली पेनल्टी में 90 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
ऐसे जमा कर सकते हैं टैक्स
करदाता कार्यदिवसों में नगर निगम के सभी वार्ड कार्यालयों के कलेक्शन सेंटर पर सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक कर जमा कर सकते हैं। वहीं शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन सुबह 10:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा नगर निगम की वेबसाइट ठाणे नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी ऑनलाइन कर भुगतान किया जा सकता है।
नागरिक Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM जैसे डिजिटल माध्यमों से भी आसानी से टैक्स जमा कर सकते हैं। साथ ही करदाताओं की सुविधा के लिए ठाणे नगर निगम ने 91-2225331590 नंबर पर WhatsApp चैटबॉट प्रणालीभी शुरू की है, जिसके माध्यम से करदाता अपने टैक्स का विवरण देख सकते हैं और भुगतान भी कर सकते हैं। मेयर शर्मिला पिंपोलकर ने नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाकर अपना बकाया संपत्ति कर जमा करने की अपील की है।

