Ambernath Abhay Yojana: अंबरनाथ शहर के उन नागरिकों के लिए जिनका गृहकर बकाया है और जिस पर नगरपालिका के संबंधित विभाग ने ब्याज/दंड लगाया है, उन्हें राहत देने तथा नगरपालिका का राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से अंबरनाथ नगर परिषद प्रशासन ने अभय राहत योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत बकाया संपत्ति कर पर निर्धारित दंड का 50 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा। इस संबंध में 27 जनवरी को जिला कलेक्टर ने नगर परिषद प्रशासन को पत्र भेजकर इस निर्णय की जानकारी दी।
नागरिक अभय योजना लागू
नगर परिषद अध्यक्ष तेजश्री करंजुले पाटिल ने मंगलवार को नगर परिषद मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई दिनों से नागरिक अभय योजना लागू करने की मांग कर रहे थे और प्रशासन ने इस पर सकारात्मक निर्णय लिया है।
इसके तहत 19 मई, 2025 तक बकाया संपत्ति कर पर लगने वाले जुर्माने का 50 प्रतिशत माफ करने का निर्णय लिया गया है। नगर परिषदकी रिकॉर्ड में लगभग 381 करोड़ रुपए का बकाया जुर्माना है, जिससे लगभग 190 करोड़ रुपए माफ हो जाएंगे।
वेबसाइट से आसानी से संपत्ति कर का भुगतान
तेजश्री करंजुले ने आगे कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए यदि नागरिक बकाया संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो जुर्माने का 50 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा। कर भुगतान के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है और नागरिक महायूएलबी (Mahayaulb) वेबसाइट से आसानी से संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।
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नगर परिषद अध्यक्ष ने नागरिकों से अभय योजना का लाभ उठाने और जल्द से जल्द संपत्ति कर का भुगतान करने की अपील की। तेजश्री करंजुले ने यह भी कहा कि वे दो दिनों के भीतर पत्र लिखकर बकाया संपत्ति करपर लगने वाले जुर्माने को 100 प्रतिशत माफ करने का आग्रह संबंधित विभाग से करेंगी।

