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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची असम सरकार, तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को चुनौती

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची असम सरकार, तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को चुनौती

ई दिल्ली: असम सरकार ने सोमवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

असम पुलिस ने गुवाहाटी में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा की शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। खेड़ा ने भुइंया पर कई देशों का पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया है।

तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती

  • असम सरकार ने पवन खेड़ा के अंग्रिम जमानत आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि उन्होंने हैदराबाद में अग्रिम जमानत अर्जी डालने का आधार नहीं बताया है।
  • असम सरकार का कहना है कि पवन खड़ा ने इसका कोई कारण नहीं बताया है कि वह अग्रिम जमानत की याचिका दायर करने के लिए असम क्यों नहीं आ सकते।
  • तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की इन दलीलों को इस आधार पर नहीं माना था कि संविधान के आर्टिकल 21 को ध्यान में रखकर, अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला होने के बाद भी सीमित समय के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकता है।
  • इससे आरोपी को सक्षम अदालत से संपर्क करने का अवसर मिल सकता है।

मानहानि, जालसाजी,आपराधिक साजिश का केस

  • असम पुलिस ने कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता पर कथित मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों में केस दर्ज किया है।
  • पवन खेड़ा ने असम चुनाव में मतदान से कुछ दिन पहले गुवाहाटी में एक प्रेस कांफ्रेंस में राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा पर कई देशों के पासपोर्ट रखने और विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने के आरोप लगाए थे।

तेलंगाना हाई कोर्ट से एक हफ्ते की मोहलत है

  • गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज होने के अगले दिन असम पुलिस ने पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर दबिश भी दी थी, लेकिन वहां वे नहीं मिले।
  • तब खुद असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने मीडिया वालों को बताया कि पवन खेड़ा हैदराबाद 'भाग गए' हैं।
  • बाद में खेड़ा ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से तेलंगाना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई।
  • तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को उन्हें एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत देते हुए उन्हें असम की संबंधित अदालत में जाने का आदेश दिया।
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