Jamtara Court Verdict : जामताड़ा व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म, धोखाधड़ी और अश्लील वीडियो वायरल करने के एक गंभीर मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी ताउस अंसारी को दोषी ठहराते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यह मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।
अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 के तहत दुष्कर्म के लिए 14 साल की सजा और ₹40,000 जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद होगी। वहीं धारा 318(2) के तहत 3 साल की सजा और ₹10,000 का जुर्माना, जबकि Information Technology Act 2000 की धारा 66E के तहत 3 साल की सजा और ₹40,000 का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने फोन के जरिए पीड़िता से संपर्क किया, फिर मुलाकात के दौरान नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया और बाद में शादी का झांसा देकर उसे चुप कराया।
जब पीड़िता को आरोपी के पहले से शादीशुदा होने की जानकारी मिली और उसने दूरी बनाई, तो आरोपी ने बदले की भावना से उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर दी।
इस मामले में कोर्ट के इस फैसले को महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

