रांची: झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई 'झारखंड लॉ ऑफिसर नियमावली-2026' को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई के आग्रह को स्वीकार कर लिया गया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
यह याचिका यंग लॉयर्स एसोसिएशन के महासचिव वेंकटेश कुमार की ओर से दायर की गई है। मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार और अधिवक्ता नवीन कुमार ने कोर्ट में विशेष मेंशन किया। याचिका में प्रार्थी ने नियमावली को कई कानूनी आधारों पर चुनौती देते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है।

